
Sukhbir Singh Badal
अमृतसर, 26 मार्च : शहर की एक अदालत ने पिछले साल दिसंबर में स्वर्ण मंदिर के गेट पर शिरोमणि अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल पर गोली चलाने वाले नारायण सिंह चौरा को जमानत दे दी है. पिछले साल चार दिसंबर को बादल पर जानलेवा हमला करने का प्रयास करते समय पुलिसकर्मियों ने चौरा को काबू कर लिया था. घटना के तुरंत बाद 68 वर्षीय चौरा को गिरफ्तार कर लिया गया था और उसके खिलाफ हत्या के प्रयास व शस्त्र अधिनियम के प्रावधानों समेत विभिन्न प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया था.
चौरा के वकील जसपाल सिंह मंजपुर ने कहा कि चौरा को मंगलवार को अमृतसर के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुमित घई ने जमानत दे दी. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने कहा, “….चूंकि आवेदक 4.12.2024 से हिरासत में है और मुकदमे के निष्कर्ष में समय लगेगा, इसलिए, आरोपी/आवेदक को अनिश्चितकाल के लिए हिरासत में रखने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा. यह भी पढ़ें : VIDEO: ‘राहुल गांधी जैसे नमूनों से BJP को होता है फायदा’, CM योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस नेता पर कसा तंज
लिहाजा, जमानत आवेदन स्वीकार करके आरोपी को जमानत दी जाती है….” चौरा के बुधवार को रोपड़ जेल से रिहा होने की उम्मीद है. बादल को निशाना बनाकर किए गए हमले को मीडियाकर्मियों ने कैमरों में दर्ज कर लिया था. बादल उस समय पंजाब में 2007 से 2017 तक की गईं ‘‘गलतियों’’ के लिए धार्मिक प्रायश्चित के रूप में सिख धर्मस्थल के मुख्य द्वार पर ‘सेवादार’ के रूप में सेवा कर रहे थे.