Jashpur. जशपुर। छत्तीसगढ़ में परिवहन विभाग ने बकाया कर और शास्ति वसूलने के लिए कड़ी कार्रवाई करते हुए पांच वाहनों को जप्त किया है। यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम 1991 की धारा 15 के अंतर्गत की गई। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि जप्त किए गए वाहनों में भगत बस सीजी 14 जी 0338, सीजी 14 एमएल 0238, चिस्ती बस सीजी 14 जी 0197, हीराहरी बस सीजी 14 एमजी 9461 और बस सीजी 14 एम.एच. 6739 शामिल हैं। परिवहन विभाग की ओर से स्पष्ट किया गया कि अधिनियम की धारा के तहत बकाया कर, शास्ति और ब्याज की वसूली उसी प्रक्रिया में की जाएगी जिस प्रकार भू-राजस्व की बकाया राशि वसूल की जाती है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत बकाया राशि के भुगतान न होने पर संबंधित वाहन और उसके उपसाधन जप्त किए जा सकते हैं और आवश्यकतानुसार नीलामी के लिए प्रस्तुत किए जा सकते हैं।

