Shimla. शिमला। परिवहन विभाग ने 18 सीटर टैम्पो ट्रैवलर और 18 सीटर बसों की खरीद व संचालन को लेकर सभी क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों को विस्तृत निर्देश जारी किए हैं। विभाग के अनुसार राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र में 18-सीटर स्टेज कैरिज वाहनों के संचालन के लिए 350 स्टेज कैरिज रूट परमिट स्वीकृत किए हैं। संबंधित आरटीए द्वारा पात्र आवेदकों को ड्रॉ ऑफ लॉट्स या सीधे आबंटन के माध्यम से परमिट दिए जा रहे हैं। कुछ जिलों में आबंटन प्रक्रिया अभी जारी है। विभाग ने निर्देश दिए हैं कि मोटर व्हीकल एक्ट के तहत 18 सीटर टेम्पो ट्रैवलर और 18-सीटर बसें स्टेज कैरिज वाहन की श्रेणी में आएंगी बशर्ते वे अधिनियम और नियमों का
पालन करें।
ऑपरेटर आबंटित रूट परमिट के आधार पर 18 सीटर टैम्पो ट्रैवलर जैसे फोर्स टैम्पो ट्रैवलर खरीद व संचालित कर सकते हैं। टाटा, सुजूकी या अन्य कंपनियों द्वारा निर्मित 18-सीटर बसें भी परमिट के तहत चलाई जा सकती हैं। 18 सीटर बसों के लिए डबल डोर यानी दो दरवाजे की शर्त अनिवार्य रूप से लागू होगी। किसी भी वाहन की बैठने की क्षमता चालक को छोडक़र 18 यात्रियों से अधिक नहीं होनी चाहिए। किसी ऑपरेटर को केवल टैम्पो ट्रैवलर खरीदने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा वह नियमों के अनुरूप 18 सीटर बस भी खरीद सकता है। पहले से जारी परमिट पत्रों की शर्तों में आवश्यकतानुसार संशोधन किए जाएंगे। विभाग ने मोटर व्हीकल इंस्पेक्टरों को निर्देश दिए गए हैं कि वाहन पंजीकरण, फिटनेस और परमिट एंडोर्समेंट के समय इन निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें।

