अब उन्हें अपने वास्तविक आधार नंबर से पैन को अपडेट करना अनिवार्य होगा, वरना उनका पैन निष्क्रिय हो सकता है।
CBDT New Guidelines : नई दिल्ली। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने एक अहम फैसला लेते हुए कुछ पैन धारकों के लिए अपने पैन को आधार से लिंक करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2025 निर्धारित की है। यह नियम उन लोगों पर लागू होगा, जिन्होंने 1 अप्रैल 2024 से पहले आधार एनरोलमेंट आईडी के जरिए पैन बनवाया था। अब उन्हें अपने वास्तविक आधार नंबर से पैन को अपडेट करना अनिवार्य होगा, वरना उनका पैन निष्क्रिय हो सकता है।
CBDT New Guidelines : क्या है मामला?
CBDT के नए निर्देश के तहत, जिन लोगों ने आधार नंबर की जगह एनरोलमेंट आईडी से पैन लिया था, उन्हें अब यह प्रक्रिया पूरी करनी होगी। यह कदम आयकर अधिनियम की धारा 139AA(2A) के तहत उठाया गया है। सरकार का मकसद वित्तीय लेनदेन में पारदर्शिता लाना और फर्जीवाड़े पर लगाम कसना है। बजट 2025 में एनरोलमेंट आईडी से पैन बनाने की सुविधा 1 अक्टूबर 2024 से बंद कर दी गई थी।
CBDT New Guidelines : कैसे करें लिंक?
हालांकि अभी प्रक्रिया की पूरी जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन माना जा रहा है कि इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल के जरिए आधार को पैन से जोड़ा जा सकेगा। सामान्य पैन-आधार लिंकिंग की तरह ही कदम उठाने होंगे।
CBDT New Guidelines : डेडलाइन मिस करने का नुकसान-
अगर पैन धारक 31 दिसंबर 2025 तक यह अपडेट नहीं करते, तो 1 जनवरी 2026 से उनका पैन निष्क्रिय हो जाएगा। इसके बाद आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने, टैक्स रिफंड लेने, TDS/TCS क्लेम करने और फॉर्म 15G/15H जमा करने में परेशानी होगी। साथ ही, टैक्स रिफंड पर ब्याज भी नहीं मिलेगा।
CBDT New Guidelines : क्यों जरूरी है यह कदम?
पैन 10 अंकों का कोड है, जो टैक्स और वित्तीय लेनदेन के लिए जरूरी है, जबकि आधार 12 अंकों का पहचान नंबर है। सरकार दोनों को जोड़कर डुप्लीकेसी खत्म करना चाहती है। यह नियम उन लोगों के लिए राहत भी है, जिन्हें पहले एनरोलमेंट आईडी से पैन मिला था, लेकिन अब उन्हें समय रहते इसे अपडेट करना होगा।