
ITR Filing : वेतनभोगी करदाताओं (Salaried Taxpayers) के लिए आयकर में हाउस रेंट अलाउंस (HRA) पर टैक्स छूट एक बड़ा फायदा होता है. वित्त वर्ष 2024-25 (मूल्यांकन वर्ष 2025-26) के लिए यदि आप पुरानी टैक्स व्यवस्था (Old Tax Regime) चुनते हैं, तो आप एचआरए पर टैक्स छूट का दावा कर सकते हैं. लेकिन ध्यान दें – यह छूट नई टैक्स व्यवस्था (New Tax Regime) में नहीं मिलती है.
इस साल आयकर विभाग ने एचआरए छूट मांगने वाले टैक्सपेयर्स से कुछ अतिरिक्त जानकारियाँ मांगी हैं. अगर आप भी एचआरए का लाभ लेना चाहते हैं, तो इन जानकारियों को अपने इनकम टैक्स रिटर्न में सही-सही भरना जरूरी है.
अब इन 4 जानकारियों का देना होगा विवरण
अगर आप पुराने टैक्स सिस्टम के तहत हाउस रेंट अलाउंस पर टैक्स में छूट लेना चाहते हैं, तो इनकम टैक्स का ई-फाइलिंग पोर्टल (E-filing Portal) आपसे कुछ ज़रूरी जानकारियाँ मांग रहा है. इनमें शामिल हैं:
कार्यस्थल का स्थान (Place of Work)
वास्तव में प्राप्त एचआरए की राशि (Actual HRA Received)
वास्तव में दिया गया किराया (Actual Rent Paid)
वेतन का विवरण – जिसमें बेसिक सैलरी और डीए (Dearness Allowance) शामिल हो
अगर आपने यह जानकारी साल की शुरुआत में अपने नियोक्ता को दी थी, तो यह सभी डिटेल्स पोर्टल पर पहले से भरी मिल सकती है. लेकिन अगर ऐसा नहीं है, तो आप खुद यह जानकारी पोर्टल पर भर सकते हैं और एचआरए का फायदा पा सकते हैं.
किन्हें मिलेगा एचआरए पर टैक्स छूट?
अगर आप एचआरए पर टैक्स छूट का फायदा लेना चाहते हैं, तो कुछ शर्तें पूरी होना ज़रूरी है. सबसे पहले, आपको अपने नियोक्ता (कंपनी) से एचआरए मिल रहा हो और आपने सच में किराया दिया हो. आपके पास किराए की रसीदें और मकान मालिक का नाम होना चाहिए, ताकि ज़रूरत पड़ने पर आप यह जानकारी दिखा सकें.
एक जरूरी बात यह भी है, कि आईटीआर (ITR) भरते समय आपको मकान मालिक का पैन नंबर देना जरूरी नहीं है. लेकिन अगर आपका सालाना किराया 1 लाख रुपये से ज्यादा है, तो आपको यह पैन नंबर अपने नियोक्ता को देना होगा. अगर मकान मालिक के पास पैन नहीं है, तो आपको उसका हस्ताक्षर किया हुआ एक घोषणा-पत्र (Declaration) और उसका पता देना होगा.
एचआरए छूट कैसे की जाती है कैलकुलेट?
पुरानी टैक्स व्यवस्था में एचआरए की छूट का फॉर्मूला पहले जैसा ही रहेगा. छूट की गणना इन तीनों में से जो सबसे कम होगा, वह मानकर की जाएगी:
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- वास्तव में प्राप्त एचआरए
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- मेट्रो शहर (दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता) में वेतन का 50%
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- अन्य शहरों में वेतन का 40%
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- दिया गया किराया – वेतन का 10%
इस छूट को समझने के लिए आप ऑनलाइन एचआरए कैलकुलेटर का भी इस्तेमाल भी कर सकते हैं.
अभी कौन-से टैक्सपेयर्स आईटीआर भर सकते हैं?
आईटीआर भरने की प्रक्रिया वित्त वर्ष 2024-25 (मूल्यांकन वर्ष 2025-26) के लिए शुरू हो चुकी है. फिलहाल, आईटीआर-1 (ITR-1) और आईटीआर-4 (ITR-4) फॉर्म से रिटर्न फाइल किया जा सकता है (अगर आप इन फॉर्म्स के लिए योग्य हैं). रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 15 सितंबर 2025 तक बढ़ा दी गई है.
अगर आप वेतनभोगी हैं, और किराए के मकान में रहते हैं, तो यह समय है एचआरए का लाभ उठाने का – लेकिन सही जानकारी भरना बेहद जरूरी है, ताकि बाद में टैक्स नोटिस का सामना न करना पड़े.