Chardham Yatra: हरिद्वार। उत्तराखंड की विश्व विख्यात चारधाम यात्रा इस वर्ष 30 अप्रैल से शुरू होने वाली है। हर वर्ष की तरह इस बार भी गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के दर्शन के लिए लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है।
Chardham Yatra: हरिद्वार। उत्तराखंड की विश्व विख्यात चारधाम यात्रा इस वर्ष 30 अप्रैल से शुरू होने वाली है। हर वर्ष की तरह इस बार भी गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के दर्शन के लिए लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। यात्रा को सुचारु, सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के लिए परिवहन विभाग ने चारधाम यात्रा के लिए एक विस्तृत दिशा-निर्देश (एडवाइजरी) जारी किया है, जिसमें यात्रा मार्गों पर वाहनों के संचालन से लेकर चालकों के लिए विशेष नियम शामिल हैं।
Chardham Yatra: रात 10 बजे से सुबह 4 बजे तक वाहनों पर रोक
परिवहन विभाग की एडवाइजरी के मुताबिक, पर्वतीय मार्गों पर रात के समय व्यवसायिक वाहनों का संचालन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। रात 10 बजे से सुबह 4 बजे तक चारधाम यात्रा मार्गों पर कोई भी व्यवसायिक वाहन नहीं चलाया जा सकेगा। यह फैसला पहाड़ी रास्तों पर रात में होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है।
Chardham Yatra:क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी चक्रपाणि मिश्रा ने बताया कि पहाड़ी मार्गों पर वाहन चलाना एक जटिल और जोखिम भरा कार्य है, जिसमें चालकों की कुशलता और सतर्कता अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि इस नियम का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। एडवाइजरी में व्यवसायिक वाहन चालकों के लिए कई अन्य महत्वपूर्ण निर्देश भी दिए गए हैं। चालकों को विशेष प्रशिक्षण प्रमाणपत्र, फिटनेस सर्टिफिकेट और वाहन के सभी दस्तावेज पूरे रखने होंगे। साथ ही, चालकों की वेशभूषा, व्यवहार और स्वास्थ्य पर भी विशेष ध्यान देना होगा।
Chardham Yatra: चप्पल पहनकर ड्राइविंग पर रोक
एआरटीओ चक्रपाणि मिश्रा ने बताया कि यात्रा के दौरान चालकों को चप्पल या सैंडल पहनकर वाहन चलाने की इजाजत नहीं होगी। इसके बजाय उन्हें बंद जूते या मजबूत ट्रैकिंग शूज पहनना अनिवार्य होगा। यह नियम पहाड़ी रास्तों पर वाहन संचालन के दौरान चालकों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर लागू किया गया है।
Chardham Yatra: वाहनों के लिए फिटनेस और प्रदूषण प्रमाणपत्र अनिवार्य
यात्रा के दौरान वाहनों की तकनीकी स्थिति की भी कड़ी निगरानी की जाएगी। सभी व्यवसायिक वाहनों के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट और प्रदूषण जांच प्रमाणपत्र अनिवार्य होगा। इसके अलावा, चालकों को नशे से दूर रहने और यात्रियों के साथ शालीन व्यवहार करने की सख्त हिदायत दी गई है। परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले चालकों और वाहन मालिकों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।