बिलासपुर। सिरगिट्टी मुख्य मार्ग पर स्थित शराब दुकान के साथ अब अहाता संचालित नहीं किया जाएगा। बुधवार को हुई सुनवाई में प्रशासन ने यह जानकारी दी। हाईकोर्ट ने शपथपत्र के साथ औपचारिक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
ज्ञात हो कि सिरगिट्टी के तारबाहर क्षेत्र में अंडरब्रिज के पास स्थित शराब दुकान को हटाने की मांग को लेकर स्थानीय नागरिकों ने कई बार ज्ञापन सौंपे थे, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई थी। शाम होते ही यहां शराब पीने वालों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है, जिससे आसपास रहने वाले लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। हाईकोर्ट ने इस मामले को गंभीर मानते हुए स्वतः संज्ञान लेकर इसे जनहित याचिका के रूप में स्वीकार किया। कोर्ट ने पाया कि शराब दुकान अंडरब्रिज के पास स्थित होने के साथ ही मंदिर और आवासीय इलाकों के नजदीक है, जो सरकारी नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है। पिछली सुनवाई में चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने कड़ी नाराजगी जाहिर की थी और नगर निगम आयुक्त को आदेश दिया था कि वे हर शाम निरीक्षण करें और स्थिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करें। अदालत ने सवाल किया कि क्या सरकार का केवल राजस्व बढ़ाना ही मकसद है?
गत माह हुई सुनवाई में नगर निगम आयुक्त ने शपथपत्र पेश कर बताया था कि नियमित निरीक्षण और सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। इस पर हाईकोर्ट ने संतोष व्यक्त किया, लेकिन स्पष्ट किया कि अदालत इस मामले पर निगरानी बनाए रखेगी। अब प्रशासन ने शराब दुकान के अहाते को बंद करने की जानकारी दी है, लेकिन अदालत ने जवाब को शपथ-पत्र के साथ प्रस्तुत करने के लिए कहा है।