Delhi: नई दिल्ली: देश की राजधानी में शिक्षा निदेशालय ने सभी निजी, गैर-सहायता प्राप्त और मान्यता प्राप्त स्कूलों के लिए नए निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत अब स्कूलों को फीस केवल मासिक आधार पर ही वसूलनी होगी। नियमों का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।
Delhi: निदेशालय ने 30 अप्रैल को जारी आदेश में बताया कि अभिभावकों से लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि कुछ स्कूल दो महीने, तिमाही या अन्य अग्रिम अवधि की फीस एक साथ जमा कराने के लिए दबाव बना रहे हैं। इससे परिवारों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा था। नए निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि कोई भी स्कूल एक बार में एक महीने से अधिक की फीस लेना अनिवार्य नहीं कर सकता। हालांकि, यदि अभिभावक अपनी इच्छा से अधिक फीस एक साथ जमा करना चाहें, तो उन्हें इसकी अनुमति होगी, बशर्ते उन पर कोई दबाव न हो।
Delhi: आदेश में यह भी कहा गया है कि प्रवेश या अन्य सेवाओं के लिए अग्रिम फीस को अनिवार्य नहीं बनाया जा सकता। सभी स्कूलों को इन निर्देशों को नोटिस बोर्ड और वेबसाइट पर प्रदर्शित करना होगा। नियमों का उल्लंघन करने पर मान्यता रद्द करने जैसी सख्त कार्रवाई की जा सकती है।

