Durg. दुर्ग। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में घरेलू गैस के दुरुपयोग और अवैध भंडारण के मामले में खाद्य विभाग ने कार्रवाई करते हुए सेक्टर-6 ए मार्केट स्थित मंगल समोसा प्रतिष्ठान से कुल 22 गैस सिलेंडर जब्त किए। खाद्य विभाग को सूचना मिली थी कि प्रतिष्ठान द्वारा घरेलू उपयोग के लिए निर्धारित गैस सिलेंडरों का व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा है। यह नियमों के प्रतिकूल है और सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी खतरनाक माना जाता है। जांच के लिए खाद्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची और प्रतिष्ठान की पूरी तलाशी ली। जांच के दौरान पाया गया कि प्रतिष्ठान में 22 घरेलू गैस सिलेंडर अवैध रूप से रखे गए थे, जिनका व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए दुरुपयोग किया जा रहा था।
खाद्य नियंत्रक की टिप्पणी
खाद्य नियंत्रक अनुराग भदौरिया ने बताया कि घरेलू गैस का व्यावसायिक उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित है। उन्होंने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ विभाग सख्त कार्यवाही करता है। उन्होंने कहा, “अवैध रूप से गैस का भंडारण या घरेलू गैस का व्यावसायिक उपयोग न केवल कानून का उल्लंघन है, बल्कि यह आग और अन्य दुर्घटनाओं का भी कारण बन सकता है। ऐसे मामलों में खाद्य विभाग की टीम तत्परता से कार्रवाई करती है।”
कार्रवाई की प्रक्रिया
मंगल समोसा प्रतिष्ठान में छापेमारी के दौरान खाद्य विभाग की टीम ने सिलेंडरों की संख्या और उनके उपयोग का पता लगाया। सभी 22 सिलेंडर जब्त कर प्रतिष्ठान के संचालक के खिलाफ नोटिस जारी किया गया। विभाग ने कहा कि आवश्यक होने पर अतिरिक्त कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। खाद्य विभाग ने स्थानीय नागरिकों और व्यवसायियों से अपील की है कि वे किसी भी प्रकार के गैरकानूनी भंडारण या घरेलू गैस के दुरुपयोग की जानकारी तुरंत अधिकारियों को दें।
सुरक्षा और नियमों की जानकारी
घरेलू गैस को केवल नियमानुसार घरेलू उपयोग के लिए ही इस्तेमाल किया जा सकता है। इसे व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए उपयोग करना और अधिक मात्रा में स्टॉक करना नियमों का उल्लंघन माना जाता है। विभाग ने चेताया कि ऐसा करने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। खाद्य विभाग ने बताया कि इस कार्रवाई का उद्देश्य केवल नियमों का पालन कराना ही नहीं, बल्कि सामाजिक सुरक्षा और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना भी है।

