कुश अग्रवाल/ बलौदा बाजार- उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा के निर्देश के बाद बलौदा बाजार जिला के थाना सिमगा पुलिस ने अवैध शराब के साथ दो शराब को क्यों को पकड़ा है उसके साथी देसी शराब दुकान किया सुपरवाइजर को भी अधिक मात्रा में शराब देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। थाना सिमगा के अपराध क्रमांक 38/2024 धारा 34(2) आबकारी एक्ट में आरोपीगणो को गिरफ्तार किया गया ।
गोपी घृतलहरे पिता नरोत्तम घृतलहरे उम्र 21 वर्ष साकिन खैरघट थाना सिमगा, मनीष चतुर्वेदी पिता बुधराम चतुर्वेदी उम्र 22 वर्ष साकिन खैरघट थाना सिमगा, सिमगा शराब भठ्ठी का सुपरवाईजर, धनेश्वर मिरी पिता जीवनलाल मिरी उम्र 32 वर्ष साकिन सिलपट्टी थाना तिल्दा नेवरा जिला रायपुर छ0ग0
मामले का विवरण इस प्रकार है कि आज दिनांक 18/01/2024 को जरिये मुखबिर सूचना मिला दो लड़के पल्सर मो0सा0 क्रमांक CG22-R-8577 में दो अलग अलग बेग में भारी मात्रा में अवैध रूप से बिक्री हेतु शराब रखकर सिमगा की ओर आ रहा है कि सूचना तस्दीकी पर हमराह स्टाफ एवं गवाहो के तिल्दा रोड ओव्हर ब्रिज के पास सिमगा में घेराबंदी कर मुखबिर के बताये हुलिया के दो व्यक्ति को पल्सर मो0सा0 क्रमांक CG22-R-8577 के साथ पकड़े
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जिसके नाम पता पुछने पर अपना नाम 01. गोपी घृतलहरे 02. मनीष चतुर्वेदी बताया। जिसके कब्जे से पास से 147 पाव देशी मदिरा मसाला जुमला 26.460 बल्क लीटर कीमती 16170 रूपये एवं एक मो0सा0 कीमती 50000 रूपये को जप्त कर कब्जा पुलिस में लिया गया। उक्त दोनो आरोपीगण से पूछताछ में आरोपीगण के द्वारा बताया गया कि देशी शराब भठ्ठी सिमगा का सुपरवाईजर धनेश्वर मिरी निवासी सिलपट्टी थाना तिल्दा नेवरा जिला रायपुर द्वारा सांठगांठ कर अवैध लाभ अर्जित करने निर्धारित मात्रा से अधिक शराब उपलब्ध कराया गया।
जिससे आरोपीगण के विरूद्ध अपराध धारा 34(2) आबकारी एक्ट का पाये जाने से विधिवत कार्यवाही कर आरोपीगण को गिरफ्तार किया गया हालात वरिष्ठ अधिकारियो को अवगत कराकर वैधानिक कार्यवाही की गई ।सम्पूर्ण कार्यवाही निरीक्षक परिवेश तिवारी थाना प्रभारी सिमगा के मार्गदर्शन में सउनि नरेंद्र मारकण्डेय के नेतृत्व में सउनि विष्णु टंडन, आरक्षक 103 अरविंद कौशिक, आर.547 बब्बू साहू तथा समस्त थाना स्टाफ का विशेष योगदान है ।