राम जन्मभूमि ट्रस्ट फंड मामले में अर्जेंट सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, नियमित प्रक्रिया के तहत होगी सुनवाई
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने राम जन्मभूमि ट्रस्ट फंड मामले में तत्काल (अर्जेंट) सुनवाई की मांग को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। अदालत ने कहा कि याचिका पर सुनवाई नियमित प्रक्रिया के तहत तय की जाएगी। फिलहाल कोर्ट ने मामले के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी नहीं की है।
याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया था कि राम जन्मभूमि ट्रस्ट के फंड के उपयोग और प्रबंधन से जुड़े मुद्दों पर तत्काल सुनवाई की जाए। उनका तर्क था कि मामला महत्वपूर्ण है और इसमें शीघ्र न्यायिक हस्तक्षेप की आवश्यकता है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इस मांग को स्वीकार नहीं किया और स्पष्ट किया कि याचिका को सामान्य सूचीबद्धता के अनुसार सुना जाएगा।
अदालत ने सुनवाई के दौरान कहा कि किसी मामले को अर्जेंट लिस्टिंग देने के लिए निर्धारित मानकों को पूरा करना आवश्यक होता है। इसलिए इस याचिका पर भी नियमित प्रक्रिया के अनुसार ही सुनवाई होगी।
याचिका में राम जन्मभूमि ट्रस्ट फंड के प्रबंधन और फंड के उपयोग से जुड़े विभिन्न मुद्दे उठाए गए हैं। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने अभी इन आरोपों या दावों पर कोई टिप्पणी नहीं की है। अदालत ने केवल तत्काल सुनवाई की मांग पर फैसला दिया है।
अब इस मामले की अगली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित नियमित तारीख पर होगी। ऐसे में याचिकाकर्ता को अपनी दलीलें अदालत के समक्ष निर्धारित समय पर प्रस्तुत करनी होंगी।
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