गिरिश गुप्ता
शिकारियों एवं तस्करों को दो टूक टाइगर रिज़र्व से 50 किलोमीटर दूर रहे.
गरियाबंद:- अरूण पाण्डे, प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी), मुख्य वन संरक्षक एवं क्षेत्र संचालक श्रीमति सतोविशा समाजदार, श्रीमान उप निदेशक श्री वरुण जैन के मार्गदर्शन में उदंती-सीतानदी टाईगर रिजर्व गरियाबंद के अन्तर्गत परिक्षेत्र इंदागांव (धुरवागुड़ी) बफर के पीपलखूंटा बीट कक्ष क्रमांक 1204 में उड़ीसा प्रांत के 04 व्यक्तियों क्रमशः (1) चमरु पिता लहरिया कमार (2) मनीराम पिता तुलसीराम पारधी (3) गुड्डू पिता पोड़ाराम कमार (4) लखमु पिता तुलसीराम पारधी ग्राम-अछला, थाना-रायघर, जिला-नवरंगपुर (उड़ीसा) के द्वारा वन्यप्राणी कोटरी के अवैध शिकार करने के अपराध में पी.ओ.आर. प्रकरण क्रमांक 16/392 दिनांक 13.03.2026 दर्जकर वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा 9,27,29,31,39(1)द,50,50 (स), 51 एवं 52 के तहत माननीय न्यायालय प्रथम श्रेणी देवभोग के समक्ष प्रस्तुत किया गया, माननीय न्यायालय के आदेश के उपरांत 14 दिन के रिमांड पर उप जेल गरियाबंद में जेल दाखिला किया गया आसेपियों के पुछताछ के दौरान उनके निशानदेही पर ग्राम-कोलिहाडबरी (उड़ीसा) के हिरासिंग पिता कान्दरु कमार पास से 01 नग भरमार बन्दुक एवं फरार आरोपी गुड्डू के घर से अज्ञात वन्यप्राणी (बयान के आधार पर कोटरी) का कच्चा मांस जप्त किया गया है। उपरोक्त शिकार प्रकरण में 05 अन्य व्यक्ति फरार हैं उनकी पतासाजी कर तलाश की जा रही है।
उक्त कार्यवाही में श्रीमान सहायक संचालक (उदंती) मैनपुर, श्री गोपाल सिंह कश्यप, श्री सुशील कुमार सागर परिक्षेत्र अधिकारी इंदागांव, श्री चन्द्रबली ध्रुव वन परिक्षेत्र अधिकारी दक्षिण उदंती, श्री भूपेन्द्र कुमार सोनी वनपाल, सुश्री जय ललीता ध्रुव, वनरक्षक, सुश्री पामेश्वरी वनरक्षक श्री विरेन्द्र कुमार ध्रुव, श्री टकेश्वर देवागन वनरक्षक श्री रुस्तम यादव परिसररक्षी बनवापारा… श्री देवीसिंग यादव पेट्रोलिंग श्रमिक, श्री गिरधारी
बिसी,, श्रीमति जानकी बाई ठाकुर वं सुरक्षा श्रमिक इंदागांव (घुरवागुड़ी) बफर एवं दक्षिण उदंती परिक्षेत्र एवं उड़ीसा (नवरंगपुर) वनमंडल के ए.सी.एफ श्री सुभाष बुंटिया एवं वन कर्मचारियों का विशेष योगदान रहा।

