पिछली सुनवाई में न्यायमूर्ति अभय एस. ओका और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ ने उनकी याचिका पर सुनवाई की थी. उस सुनवाई के दौरान कोर्ट ने गुजरात पुलिस को फटकार भी लगाई थी. सुप्रीम कोर्ट ने इमरान को राहत का संकेत देते हुए कहा कि जो उन्होंने पोस्ट किया, वह बस एक कविता थी.
Imran Pratapgarhi Case: सुप्रीम कोर्ट ने इमरान प्रतापगढ़ी की याचिका पर आदेश रखा सुरक्षित, FIR रद्द करने को लेकर गुजरात HC के आदेश को दी है चुनौती

Leave a comment
Leave a comment