रायपुर। RAIPUR : रायपुर पुलिस कमिश्नर डॉ. संजीव शुक्ला के निर्देशन में शहर की यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाने के लिए 20 मई 2026 से ई-रिक्शा और ऑटो वाहनों का पंजीयन अभियान शुरू किया गया है। यातायात पुलिस, कमिश्नरेट रायपुर द्वारा जनहित फाउंडेशन के सहयोग से तैयार किए गए पंजीयन लिंक और क्यूआर कोड के माध्यम से चालकों का रजिस्ट्रेशन कराया जा रहा है। इस अभियान के तहत ई-रिक्शा एवं ऑटो चालक संघ के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर पंजीयन के महत्व की जानकारी दी गई और सभी चालकों को अनिवार्य रूप से निर्धारित लिंक के जरिए अपने वाहनों का पंजीयन कराने के निर्देश दिए गए हैं। पंजीयन प्रक्रिया के दौरान चालक को क्यूआर कोड स्कैन कर अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस एवं वाहन (आरसी) से संबंधित विवरण अपलोड करना होगा, जिससे पुलिस के पास वाहनों और चालकों का एक व्यवस्थित डेटाबेस उपलब्ध रहेगा।
ई.रिक्शा पंजीयन होने से रायपुर शहर में संचालित होने वाले वाहनों की संख्या का पता चल सकेगा साथ ही कानून व्यवस्था/अपराधिक प्रकरणों में तत्काल पतासाजी की जा सकेगी। इसी प्रकार ई.रिक्शा में यात्रा के दौरान यात्री के सामान छुट जाने की स्थिति में तत्काल आटो चालक से संपर्क कर प्रार्थी को उनका सामान वापस दिलाया जा सकेगा। यह अभियान दिनांक 20 मई से 05 जून तक चलाया जायेगा जिसमें आटो चालक अपने मोबाईल फोन के माध्यम से अपना पंजीयन आसानी से कर सकेंगे। 05 जून के बाद बिना पंजीयन के संचालित होने वाले ई.रिक्शा वाहनों के विरूद्ध व्यापक स्तर पर अभियान कार्यवाही चलाया जायेगा।

बता दे कि ई.रिक्शा पंजीयन हेतु 20 मई से 05 जून रात्रि 08 बजे तक 15 दिवस की समयावधि दी गयी है जिसमें अब तक केवल 6228 ई.रिक्शा एवं आटो चालकों द्वारा पंजीयन कराया गया है जबकि शहर में अभी भी लगभग पंजीकृत 20000 की संख्या में वाहन संचालित हो रही है। यातायात एसीपी सतीष ठाकुर द्वारा ई-रिक्शा एवं आटो चालकों के लिए पंजीयन की सुविधा हेतु सभी यातायात थानों के अतिरिक्त रेलवे स्टेशन, बस स्टैण्ड भाठागांव एवं कलेक्ट्रेट के सामने पंजीयन कार्य हेतु अधिकारी तैनात किये जाने की जानकारी दी गयी है। यातायात कमिश्नरेट रायपुर द्वारा 05 जून तक सभी ई-रिक्शा चालकों को अपना पंजीयन कराने निर्देशित किया गया। 05 जून के बाद बिना पंजीयन के वाहन संचालित किये जाने पर मोटरयान अधिनियम के तहत कार्यवाही की जायेगी।
अपील: रायपुर शहर में संचालित समस्त ई-रिक्शा एवं आटो चालकों से अपील है कि 05 जून रात्रि 08 बजे तक अनिवार्य रूप से अपना पंजीयन करा ले। 05 जून के पश्चात बिना पंजीयन के वाहन संचालित करते पाये जाने पर मोटरयान अधिनियम की धाराओं के तहत सख्त कार्यवाही की जायेगी जिसके लिए वाहन मालिक स्वयं जिम्मेदार होंगा। असुविधा से बचने के लिए अतिशीघ्र वाहन का पंजीयन कराये।


