छत्तीसगढ़

पंचायत विभाग ने शिक्षाकर्मियों के संविलियन का निर्देश किया जारी, शिक्षाकर्मियों की सूची तत्काल तलब

पंचायत विभाग ने सभी जिला और जनपद सीईओ को शिक्षाकर्मियों के संविलियन का निर्देश जारी कर दिया है। जारी आदेश में कहा गया है कि वो शिक्षाकर्मी जिनकी सेवा 8 साल या 8 साल से अधिक हो गयी है, उनका संविलियन 1 जुलाई से शिक्षा विभाग में होगा वो शिक्षा विभाग के कर्मचारी होंगे।

शिक्षाकर्मियों के सेवा अवधि की गणना 1 जुलाई 2019 तक के लिए होगी मतलब 1 जुलाई 2019 को 8 साल या उससे अधिक सेवा वालों के लिए शिक्षा विभाग में संविलियन का आदेश जारी जायेगा।

आदेश में इस बात का भी उल्लेख है कि इस आदेश के बाद भी अगले साल 1 जनवरी और फिर 1 जुलाई को भी 8 वर्ष का सेवाकाल पूर्ण होने पर शिक्षाकर्मियों के संविलियन का आदेश जारी किया जायेगा।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की सचिव रीता शांडिल्य ने जनपद व जिला पंचायत सीईओ को निर्देश दिया है कि जुलाई 2019 को 8 साल या उससे अधिक सेवा वाले शिक्षाकर्मियों के लिए संविलियन के मद्देनजर प्रारंभिक कार्यवाही की जाये। साथ ही पंचायत विभाग ने संवलियन के लिए पात्र शिक्षाकर्मियों की सूची भी तत्काल तलब की है, ताकि आगे की कार्यवाही की जाये।

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