इस साल नही बढ़ेगी बिजली की दरें, छत्तीसगढ़ में आम आदमी को बड़ी राहत

रायपुर। राज्य के बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खबर सामने आई है, विद्युत नियामक आयोग ने आगामी एक वर्ष के लिए टेरिफ जारी किया है जिसमें किसी भी श्रेणी में बिजली की दरों में बढ़ोतरी नहीं की गई है। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी ने वर्ष 2021-22 हेतु रू.538.04 करोड़ राजस्व घाटे की मांग की है जिसे आयोग ने मंजूरी दे दी है।
छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कंपनी ने विगत वर्षों के रू. 38.22 करोड़ के राजस्व घाटे की मांग की थी परंतु आयोग ने इसके स्थान पर रू.51.24 करोड़ राजस्व घाटे का अनुमोदन किया है। वर्ष 2021-22 के घाटे और वर्ष 2023-24 के लिए बिजली की अनुमानित बिक्री पर प्रचलित टैरिफ से अनुमानित राजस्व के आधार पर, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी (सीएसपीडीसीएल) ने रू. 2950.54 करोड़ राजस्व घाटे का दावा किया है। संपूर्ण विश्लेषण के उपरान्त आयोग ने रू. 2950.54 करोड़ के घाटे के स्थान पर रू. 2924.53 करोड़ को ही मान्य किया है ।
कम्पनी द्वारा मांग की गई वार्षिक राजस्व आवश्यकता रू. 15581.14 करोड़ के स्थान पर रू.17228.31 करोड़ मान्य किया गया है। उपरोक्तानुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए आयोग द्वारा आकलित औसत विद्युत लागत दर रू. 6.58 /- निर्धारित होती है। प्रचलित दरों के आधार पर वर्ष 2023-24 की आकलित औसत विद्युत बिलिंग दर रू. 6.21 /- होती है। आयोग द्वारा वर्तमान टैरिफ आदेश में लिए गए निर्णयों से औसत विद्युत बिलिंग दर रू.6.34 /- अनुमानित है जो कि वर्तमान प्रचलित दर से 13 पैसे अधिक है।
उपभोक्ताओं के विद्युत दरों में कोई वृद्धि नहीं की गई उच्च दाब उद्योगों के है। विद्युत प्रदाय वोल्टेज के अनुसार लागू दरों में अंतर को ध्यान में रखते हुए, 220 kV एवं 132 kV के उच्च दाब स्टील उद्योगों के दरों को युक्तिसंगत किया गया है। HV-5 एवं LV-5 श्रेणी के अन्तर्गत आने वाले पोहा एवं मुरमुरा मिल को ऊर्जा प्रभार में 5 प्रतिशत की छूट को जारी रखा गया है। राज्य की विद्युत वितरण कंपनी की कार्य कुशलता, बिलिंग दक्षता में वृद्धि करने हेतु आयोग द्वारा वर्तमान टैरिफ आदेश में समुचित निर्देश जारी किए गए हैं।
कृषि एवं कृषि संबंधी उपभोक्ता
गैर सबसिडी वाले कृषि विद्युत पंप वाले उपभोक्ताओं को ऊर्जा प्रभार में 20 प्रतिशत छूट जारी रहेगी।
किसानों को खेतों में लगे विद्युत पम्पों और खेतों की रखवाली के प्रयोजनार्थ पम्प कनेक्शन के अंतर्गत वर्तमान में पम्प के समीप 100 वॉट के भार उपयोग की सुविधा प्रभावशील है। किसानों के व्यापक हित को ध्यान में रखते हुए आयोग द्वारा 100 वॉट तक लाईट एवं पंखे की स्वीकृति जारी रखी गई है।