छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ में एक अप्रैल से लागू होंगी शराब की नई दरें

राज्य शासन द्वारा प्रदेश में एक अप्रैल 2019 से मदिरा की फुटकर बिक्री के लिए दरों का निर्धारण किया जा चुका है। मदिरा दुकानों से एक अप्रैल से नवीन विक्रय दरों पर ही मदिरा का विक्रय किया जाएगा।

आबकारी आयुक्त डॉ. कमलप्रीत सिंह द्वारा यह भी निर्देश दिए गए हैं कि मदिरा दुकानों में पूर्व वर्ष के संग्रहित स्कंध (स्टाक) में नवीन विक्रय दरों के स्टीकर लगाए जाएं, ताकि उपभोक्ताओं को नवीन दर की जानकारी हो सके।

उन्होंने देशी-विदेशी मदिरा के भण्डारण भण्डागारों को भी निर्देश दिए हैं कि उनके भण्डागारों में पूर्व वर्ष की भण्डारित मदिरा पर भी नवीन दरों के स्टीकर चस्पा कर मदिरा का प्रदाय किया जाए, ताकि किसी भी प्रकार की संशय की स्थिति न हो सके।

आबकारी आयुक्त द्वारा यह भी अपील की गई है कि मदिरा का क्रय करते समय बिल में उल्लेखित राशि का ही भुगतान किया जाए। उपभोक्ता द्वारा किसी तरह की शिकायत टोल फ्री नम्बर 14405 पर की जा सकती है।

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