छत्तीसगढ़
HC ने याचिकाकर्ता रेंजर के कम्पलसरी रिटायरमेंट को किया निरस्त, अब पेंडिंग 40 केसों पर भी सुनवाई
राज्य में हुए कम्पलसरी रिटायरमेन्ट का मामले में 2017 में राज्य शासन ने 20 वर्ष का कार्यकाल और 50 वर्ष की आयु वाले कर्मचारियों को किया था कम्पलसरी रिटायरमेंट दिया था जिस पर एक फॉरेस्ट रेंजर को HC से बड़ी राहत मिली है।
HC ने याचिकाकर्ता रेंजर के कम्पलसरी रिटायरमेंट को निरस्त कर दिया है, बता दें कि रेंजर के मामले में HC ने गाइडलाइन फिक्स किया है इसी आदेश के गाइडलाइन पर एक – एक कर अब पेंडिंग 40 केसों पर भी सुनवाई होगी।