आबकारी विभाग के पूर्व ओएसडी समुद्र सिंह की अग्रिम जमानत याचिका खारिज…
बीजेपी सरकार के कार्यकाल में करोड़ों रुपए की गड़बड़ी का आरोप
भ्रष्टाचार निवारण कोर्ट ने आबकारी विभाग में संविदा में नियुक्त पूर्व ओएसडी समुद्र सिंह की अग्रिम जमानत याचिका खारिज हो गई है. न्यायाधीश लीना अग्रवाल के कोर्ट में जमानत पर सुनवाई हुई। कोर्ट में समुद्र सिंह के वकील ने ये दलील दी कि उनके मुवक्किल समुद्र सिंह को राजनीति द्वेष के तहत फंसाया गया है. लेकिन सरकारी वकील ने दमदारी से पक्ष रखते हुए जमानत नहीं देने की दलील की. इसके बाद कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी।
एक्साइज कमिश्नर पद से रिटायर होने के बाद समुद्र सिंह पिछली सरकार के कार्यकाल में संविदा पर 9 साल ओएसडी रहे। उनके ठिकानों पर ईओडब्लू की टीम पहले ही छापा मार चुकी है। इन छापों में समुद्र सिंह के 20 से ज्यादा बंगले-मकानों के दस्तावेज, अनूपपुर में 70 एकड़ का फार्म हाउस, पेट्रोल पंप और बड़ा कैश भी मिला था।