छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ – “भर्ती में रोक” वाले फर्जी आदेश को लेकर GAD ने FIR कराया दर्ज

चीफ सिकरेट्री के फर्जी आदेश” को वायरल करने के मामले में कई शिक्षकों व कर्मचारियों पर भी गाज गिरेगी। सामान्य प्रशासन विभाग की शिकायत पर रायपुर में इस मामले पुलिस ने FIR दर्ज कर लिया है। दो अलग-अलग धाराओं के तहत फर्जी आदेश तैयार करने और उसे वायरल करने के मामले में ये मामला दर्ज किया गया है।

दरअसल कल सुबह कई सारे व्हाटसएप ग्रुपों में चीफ सिकरेट्री का एक पत्र अचानक से वायरल होना शुरू हुआ। ये पत्र शिक्षकों व शिक्षाकर्मियों से जुड़े ग्रुपों में सबसे ज्यादा वायरल हुआ।

इस आदेश की पड़ताल के बाद विभाग ने पहले ही ये साफ कर दिया था कि ऐसा पत्र सरकार की तरफ से बिल्कुल भी जारी नहीं किया गया है। लेकिन सोशल मीडिया में इन आदेशों को लागातार वायरल किया जाता रहा। व्हाट्सएप ग्रुपों में ये फर्जी आदेश जमकर वायरल हुआ।

सोशल साइट्स और फेसबुक पर भी ये पत्र खूब भेजा गया, जिसे सरकार ने देर शाम गंभीरता से लेते हुए नया रायपुर के राखी थाने में धारा 420 और 465 के तहत मामला दर्ज किया है।

बता दें कि 7 मार्च की तारीख से जारी इस फर्जी आदेश में चीफ सिकरेट्री की तरफ सभी विभागाध्यक्षों, सचिव और संभागायुक्त को निर्देश दिया गया था।

गौर करने वाली है कि चीफ सिकरेट्री के नाम से जारी इस फर्जी आदेश में तारीख 7 मार्च की दर्ज है, जबकि शिक्षकों की बहाली का नोटिफिकेशन सरकार ने 9 मार्च को जारी किया था। ऐसे में ये आदेश शुरू से ही फर्जी प्रतीत हो रहा था, जिसमें रोक के आदेश के बाद सरकार ने नयी नियुक्ति का नोटिफिकेशन जारी किया।

राखी थाना के प्रभारी आरके पात्रे ने इस मामले में जांच शुरू कर दी है। वहीं आईटी एक्सपर्ट से भी इस मामले में सहायता ली जा रही है ताकि इस आदेश को कहां से जेनरेट किया गया या फिर ऐसे आदेश को छेड़छाड़ कर फर्जी तरीके से तैयार किया गया, उसकी जानकारी जुटायी जा सके। माना जा रहा है कि फर्जी आदेश को वायरल करने वाले कुछ शिक्षकों व कर्मचारियों को भी पुछताछ के लिए बुलाया जायेगा।

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