छत्तीसगढ़

नान घोटाले के आरोपी शिवशंकर भट्ट की जमानत याचिका खारिज

चर्चित नाम घोटाले के मुख्य आरोपी शिव शंकर भट्ट की जमानत याचिका शनिवार को खारिज हो गई। सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशानुसार भट्ट ने रायपुर कोर्ट में जमानत की याचिका लगाई थी।

चर्चित नाम घोटाले के मुख्य आरोपी भट्ट लंबे समय से जेल में बंद है, बाकी अन्य आरोपी जमानत पर बाहर हैं। इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पहले दिशा निर्देश जारी किया है जिसके अनुसार निचली अदालत को साल भर के भीतर प्रकरण की सुनवाई पूर्ण कर फैसला सुनाना था।

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि यदि साल भर के भीतर प्रकरण की सुनवाई पूरी नहीं होती है तो इन परिस्थितियों में मुख्य आरोपी भट्ट जमानत के लिए निचली अदालत में याचिका लगा सकते हैं।

1 साल की समय अवधि पूर्ण होने के बावजूद प्रकरण की सुनवाई पूरी नहीं होने पर शिवशंकर भट्ट ने आज एडीजे लीना अग्रवाल के कोर्ट में जमानत की याचिका प्रस्तुत की थी, जिस पर सुनवाई उपरांत कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दिया कोर्ट ने कहा हम सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार शीघ्र से शीघ्र कार्रवाई कर रहे हैं।

जल्दी प्रकरण की सुनवाई पूरी हो जाएगी। इस संबंध में शासन की ओर से पैरवी कर रहे हैं शासकीय अभिभाषक मिथिलेश वर्मा ने बताया कि इस प्रकरण में कूल 219 गवाह हैं। इसमें से 126 लोगों की गवाही पूरी हो चुकी है, हर महीने 3 से 4 दिन तक लगातार गवाही होती है।

उन्होंने कहा कि मामले की सुनवाई तेजी से हो रही है, हमारे द्वारा माननीय कोर्ट में अपील की गई कि प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए आरोपी को जमानत का लाभ ना दिया जाए। माननीय न्यायालय ने अभियोजन के निवेदन को स्वीकार करते हुए आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी।

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