किसान रामावतार साहू के परिजनों को कर्ज वसूली की कार्यवाही स्थगित, बेमेतरा कलेक्टर कांवरे ने दी जानकारी
बेमेतरा कलेक्टर महादेव कावरे ने कल शाम पत्रकार वार्ता लेकर ग्राम बालसमुंद के कृषक स्वर्गीय श्री रामावतार साहू पिता मुकुत राम साहू के के.सी.सी. ऋण के संबंध में भारतीय स्टेट बैंक शाखा बेमेतरा द्वारा कर्ज वसूली हेतु मृतक के वारिस को नोटिस भेजे जाने के संबंध में अवगत कराया।
एस.बी.आई. के मुख्य प्रबंधक द्वारा कलेक्टर को संबोधित पत्र में बताया गया है कि कृषक स्वर्गीय रामावतार साहू को 23 जुलाई 2015 को 4 लाख 39 हजार रूपए (चार लााख उन्चालिस हजार रूपए मात्र) फसल ऋण के.सी.सी.ऋण स्वीकृत किया गया था। ऋण बकाया राशि समय पर जमा नहीं करने की वजह से 27 फरवरी 2019 को खाता एन.पी.ए. हो गया जिसकी सूचना सामान्य नोटिस द्वारा वारिसों को दी गयी।
मृतक की कर्ज वसूली हेतु बैंक के दिशा-निर्देशानुसार मृतक के वारिसों को नोटिस के माध्यम से ऋण की जानकारी 11 जनवरी 2019 को दी गयी थी। मृतक ऋणी के देयातओं को स्वीकारते हुए (वरिसो द्वारा) ऋण को चुकाने हेतु सहमति दी गयी थी। बैंक द्वारा समझौता योजना में ऋणी के प्रस्ताव के आधार पर केवल ब्याज में 50 प्रतिशत की छुट देने का प्रावधान है। आज की तिथि में मूलधन 3 लाख 25 हजार 297 रूपए एवं ब्याज 77 हजार 872 रूपए बकाया है।
उक्त खाता ऋण माफी योजनातर्गत प्रक्रियाधीन है, राज्य शासन द्वारा स्वीकृत ऋण माफी की राशि जमा होने के उपरांत शेष बकाया राशि एवं खाते संबंधी उचित जानकारी वारिसों को दी जाएगी। ऋण माफी योजना को ध्यान में रखते हुए वसूली की कार्यवाही तत्काल प्रभाव से स्थगित की गयी है एवं वारिसों को दिनांक 15 मई 2019 का प्राप्त नोटिस निरस्त माना जावें।
कलेक्टर ने बताया कि वहीं दूसरी ओर छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक शाखा बालसमुंद द्वारा अल्पकालिक कृषि ऋण 01 मई 2014 से 99 हजार रूपए का ऋण लिया गया था। रामावतार साहू को किसी भी प्रकार की वसूली संबंधित नोटिस छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक शाखा बालसमंुद से जारी नहीं किया गया है।
चूंकि रामावतार साहू खाता छूट के लिए प्रस्तावित है जिसे क्षेत्रीय कार्यालय एवं शाखा स्तर पर छुट प्राप्त के लिए भेजी जा चुकी है। जिसकी प्रथम किस्त 26 मार्च 2019 में छूट की राशि 22 हजार 270 रूपए खाते में आ चुकी है। वर्तमान में किसी भी प्रकार की वसूली की कार्यवाही नहीं की जा रही है