ठाणे : एक ट्रैफिक कांस्टेबल पर हमला करने के आरोप में 2016 में राबोडी पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए 52 वर्षीय ठाणे निवासी व्यवसायी रमेश शिटकर को ठाणे सत्र न्यायालय ने दोषी ठहराया है। हालाँकि, उन्हें केवल एक दिन की हिरासत की सजा सुनाई गई है। शिटकर को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 332 (किसी लोक सेवक को जानबूझकर चोट पहुँचाना) और 353 (किसी लोक सेवक को उसके कर्तव्य निर्वहन से रोकने के लिए हमला या आपराधिक बल का प्रयोग) के तहत दोषी पाया गया। उन्हें दोनों आरोपों के तहत एक दिन के कारावास और 5,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई। हालाँकि, अदालत ने शिटकर को आईपीसी की धारा 504 के तहत आरोप से बरी कर दिया, जो शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करने से संबंधित है।
अपने फैसले में, अदालत ने कहा: “आईपीसी की धारा 504 के तहत अपराध के संबंध में, अधिकारी ने एफआईआर में कहा है कि आरोपी ने गंदी भाषा का इस्तेमाल करके उनका अपमान किया, लेकिन यह तथ्य कि इस अपमान ने अधिकारी को सार्वजनिक शांति भंग करने के लिए उकसाया, साबित नहीं होता, क्योंकि अभियोजन पक्ष के किसी भी गवाह ने इस आशय की गवाही नहीं दी। इस प्रकार, यह स्थापित नहीं होता कि आरोपी ने जानबूझकर सूचना देने वाले का अपमान किया और उसे शांति भंग करने के लिए उकसाया। इसलिए, मेरा मानना है कि आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 504 के तहत आरोप साबित नहीं होते। जबकि, उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 353 और 332 के तहत आरोप साबित होते हैं।”

