Delhi दिल्ली : नई आबकारी नीति बनाने को लेकर भाजपा नीत दिल्ली सरकार में आंतरिक चर्चा जारी है, वहीं आबकारी विभाग ने शुक्रवार को मौजूदा व्यवस्था को नौ महीने के लिए और बढ़ा दिया है। डिप्टी कमिश्नर (आबकारी) तनवीर अहमद की ओर से जारी आधिकारिक आदेश में कहा गया है, “सक्षम प्राधिकारी ने लाइसेंसिंग वर्ष 2022-23 से लागू आबकारी शुल्क आधारित व्यवस्था को जारी रखने की मंजूरी दे दी है, जो उन्हीं शर्तों और नियमों पर थोक लाइसेंस देने के लिए आबकारी वर्ष 2025-26 के लिए है।” आदेश में आगे कहा गया है कि हर साल नवीनीकृत होने वाले सभी लाइसेंसों की शर्तें और नियम आगामी आबकारी वर्ष के लिए अपरिवर्तित रहेंगी।