कटक : अवैध परिवहन संचालन पर एक बड़ी कार्रवाई करते हुए, कटक क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) ने एक निजी बस पर बिना वैध पंजीकरण, परमिट और कर निकासी के संचालन के लिए 12,92,909 रुपये का भारी जुर्माना लगाया है।
परिवहन विभाग के अधिकारियों के अनुसार, यह बस कई वर्षों से बिना परमिट और 2023 से बिना रोड टैक्स चुकाए चल रही थी। इसके अलावा, वाहन के पास कोई वैध पंजीकरण दस्तावेज नहीं थे, जो मोटर वाहन अधिनियम के कई प्रावधानों का उल्लंघन था। नयागढ़ क्षेत्र में विभाग द्वारा चलाए गए एक नियमित प्रवर्तन अभियान के दौरान वाहन को रोका गया और जब्त कर लिया गया। जाँच करने पर, पाया गया कि बस संचालक ने कई परिवहन मानदंडों का उल्लंघन किया था, जिसके बाद अधिकारियों ने भारी जुर्माना लगाया।
यह घटना कटक आरटीओ द्वारा इसी तरह के उल्लंघन के लिए एक अन्य निजी बस पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाए जाने के कुछ ही दिनों बाद हुई है, जो विभाग द्वारा लापरवाह परिवहन संचालकों के खिलाफ कड़ी निगरानी को दर्शाता है। कुल 9,92,756 रुपये के जुर्माने में रोड टैक्स, भुगतान न करने पर जुर्माना और बस की फिटनेस व परमिट से संबंधित शुल्क शामिल थे।
गौरतलब है कि यह कार्रवाई तब की गई जब मालिक कटक आरटीओ द्वारा भेजे गए नोटिसों का बार-बार जवाब देने में विफल रहा, जिसने उसे बकाया रोड टैक्स और जुर्माना चुकाने के लिए कई बार बुलाया था।

