Raipur. रायपुर। राजधानी रायपुर के डीडी नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत रोहणीपुरम तालाब पार तिराहा में चाकू लहराकर लोगों को डरा-धमकाने वाले एक युवक को पुलिस ने मौके से गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से एक बटनदार धारदार चाकू बरामद किया गया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए उसे विधिवत गिरफ्तार कर लिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, डीडी नगर थाना रायपुर में पदस्थ प्र.आर.के. ने बताया कि 27 दिसंबर 2025 को रात्रि गश्त के दौरान वे हमराह पेट्रोलिंग वाहन क्रमांक 1910 में आरक्षक वीरेंद्र बघेल एवं आरक्षक क्रमांक 209 भेनु लोधी के साथ अभियान कार्यवाही पर टाउन क्षेत्र में रवाना हुए थे। इसी दौरान मुखबीर से सूचना प्राप्त हुई कि रोहणीपुरम तालाब पार तिराहा के पास एक युवक सफेद रंग की फूलदार शर्ट और काले रंग का फुल पैंट पहने हुए अपने हाथ में चाकू लहराकर आम लोगों को डरा-धमका रहा है। सूचना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए गवाह पिंटू करकसे एवं राकेश टंडन को मुखबीर सूचना से अवगत कराया और उन्हें धारा 179 बी.एन.एस.एस. का नोटिस तामील कराकर साथ लिया। इसके बाद पुलिस टीम मुखबीर के बताए स्थान रोहणीपुरम तालाब पार तिराहा पहुंची।
मौके पर पहुंचने पर मुखबीर द्वारा बताए गए हुलिये का एक युवक हाथ में चाकू लहराते हुए लोगों को डराता-धमकाता मिला। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए हमराह स्टाफ और गवाहों की मदद से घेराबंदी कर युवक को पकड़ लिया। पुलिस ने उसके हाथ से चाकू छीनकर सुरक्षित रूप से अपने कब्जे में लिया। पुलिस द्वारा पूछताछ करने पर युवक ने अपना नाम पूरन साहू पिता तुकाराम साहू, उम्र 19 वर्ष, निवासी शिव मंदिर के पास, गोकुल नगर, गुढ़ियारी थाना गुढ़ियारी रायपुर बताया। तलाशी के दौरान आरोपी के पास से एक लोहे का बटनदार काले रंग का धारदार चाकू बरामद किया गया। चाकू की फलक की लंबाई 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 2 सेंटीमीटर एवं लोहे की मुठ की लंबाई 13 सेंटीमीटर पाई गई। चाकू खुलने पर उसकी कुल लंबाई 23 सेंटीमीटर तथा फोल्ड करने पर 13 सेंटीमीटर थी, जो आर्म्स एक्ट के तहत अमानक हथियार की श्रेणी में पाया गया। पुलिस ने आरोपी को धारा 94 बी.एन.एस.एस. के तहत नोटिस देकर चाकू रखने के संबंध में दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा, लेकिन आरोपी द्वारा कोई वैध कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया। इसके पश्चात आरोपी के कब्जे से उक्त चाकू को मौके पर ही समक्ष गवाहों के जप्त कर पुलिस कब्जे में लिया गया। पुलिस के अनुसार आरोपी का कृत्य धारा 25 एवं 27 आर्म्स एक्ट के तहत दंडनीय पाए जाने पर उसे विधिवत गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी की सूचना आरोपी के परिजनों को भी दे दी गई है। डीडी नगर पुलिस की इस त्वरित कार्रवाई से क्षेत्र में दहशत फैलाने वाले असामाजिक तत्वों के खिलाफ कड़ा संदेश गया है।

