शिमला। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने बलात्कार के आरोपों का सामना कर रहे ऊना के उप-जिलाधिकारी विश्व मोहन देव चौहान को सोमवार को अग्रिम जमानत दे दी। अदालत ने उप जिलाधिकारी को पुलिस जांच में शामिल होने का आदेश देते हुए मामले की अगली सुनवाई 16 अक्तूबर निर्धारित की है। इसके साथ ही अदालत ने पुलिस को उसी दिन जांच स्थिति रिपोर्ट भी पेश करने का आदेश दिया है। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद उपजिलाधिकारी को सोमवार को जमानत दे दी।
इससे पहले शनिवार को सुनवाई के दौरान अदालत को अवगत कराया गया था कि उप-जिलाधिकारी और पीड़िता के बीच समझौता हो गया है। इसकी सत्यता का पता लगाने के लिए न्यायमूर्ति राकेश कैंथला की अध्यक्षता वाली पीठ ने राज्य सरकार को अदालत में एक स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। गौरतलब है कि एक स्थानीय महिला ने उप-जिलाधिकारी पर शादी का झांसा देकर जबरन बलात्कार करने का आरोप लगाया है। पीड़िता ने उप-जिलाधिकारी पर जान से मारने की धमकी देने और बलात्कार का वीडियो दिखाकर ब्लैकमेल करने का भी आरोप लगाया है।

