Youtuber Elvish Yadav: नई दिल्ली: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और यू-ट्यूबर एल्विश यादव को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने रेव पार्टी में ड्रग्स और सांप के जहर के इस्तेमाल से जुड़े मामले में चार्जशीट व समन रद्द करने की एल्विश की याचिका खारिज कर दी। जस्टिस सौरभ श्रीवास्तव की सिंगल बेंच ने सोमवार को यह फैसला सुनाया।
Youtuber Elvish Yadav: 3 नवंबर 2023 को नोएडा के सेक्टर-49 में एल्विश और अन्य के खिलाफ पीएफए के एनिमल वेलफेयर ऑफिसर गौरव गुप्ता ने एफआईआर दर्ज की थी। आरोप है कि रेव पार्टी में ड्रग्स, स्नेक वेनम और जिंदा सांपों का उपयोग कर वीडियो बनाए गए। एल्विश के खिलाफ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, आईपीसी और एनडीपीएस अधिनियम की धाराओं में मामला दर्ज है। नोएडा पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की और समन जारी किया।

Youtuber Elvish Yadav: एल्विश ने दावा किया कि उनके पास से कोई सांप या नशीला पदार्थ बरामद नहीं हुआ और सह-अभियुक्तों से उनका कोई संबंध नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि शिकायतकर्ता पशु कल्याण अधिकारी नहीं था। एल्विश ने पुलिस पर मीडिया दबाव में अतिरिक्त धाराएं जोड़ने और आरोप साबित न कर पाने का आरोप लगाया। हालांकि, कोर्ट ने उनकी दलीलें खारिज कर दीं।

