NEW DELHI नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को 2002 के नीतीश कटारा हत्याकांड में बिना किसी छूट के 25 साल की जेल की सजा काट रहे विकास यादव की उस याचिका पर दिल्ली सरकार से जवाब मांगा, जिसमें उन्होंने हाल ही में हुई शादी के बाद 21 दिन की छुट्टी की मांग की थी। न्यायमूर्ति रविंदर डुडेजा ने दिल्ली सरकार, जेल अधिकारियों, कटारा की माँ नीलम कटारा और गवाह अजय कटारा को नोटिस जारी कर 27 नवंबर को होने वाली अगली सुनवाई से पहले जवाब दाखिल करने को कहा है।
यादव ने 29 अक्टूबर के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें उनकी छुट्टी की मांग खारिज कर दी गई थी। उनके वकील विकास पाहवा ने कहा कि यादव ने शादी के बाद सामाजिक संबंध बनाए रखने के लिए छुट्टी मांगी थी और दिल्ली जेल नियमों के तहत सभी पात्रता शर्तें पूरी की थीं। जेल अधिकारियों ने यादव के असंतोषजनक आचरण, अपराध की गंभीरता और पीड़ित परिवार की आपत्तियों को इनकार का आधार बताया। उत्तर प्रदेश के राजनेता डी पी यादव के बेटे यादव को भारती यादव के साथ कथित संबंधों के चलते कटारा की हत्या के लिए चचेरे भाई विशाल यादव के साथ दोषी ठहराया गया था।

