Asaram: जोधपुर: जोधपुर हाईकोर्ट ने आसाराम बापू को उनके स्वास्थ्य संबंधी कारणों के चलते बड़ी राहत दी है। अदालत ने उपचार के लिए दायर उनकी नियमित जमानत याचिका को मंजूर करते हुए उन्हें छह माह की जमानत प्रदान की है। यह फैसला कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा की अध्यक्षता वाली डिवीजन बेंच ने सुनाया।
Asaram: सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता देवदत्त कामत और अधिवक्ता यशपाल सिंह राजपुरोहित ने आसाराम की ओर से पक्ष रखते हुए तर्क दिया कि वह लंबे समय से बीमार हैं और प्रभावी इलाज के लिए जेल से बाहर रहना आवश्यक है। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यह माना कि आसाराम पिछले 12 वर्षों से जेल में हैं और उनकी वर्तमान स्वास्थ्य स्थिति को देखते हुए उन्हें इलाज के लिए जमानत दी जानी उचित है।
Asaram: कोर्ट का विस्तृत आदेश शीघ्र जारी होने की संभावना है। बताया जा रहा है कि आसाराम ने स्वास्थ्य समस्याओं के चलते जमानत की मांग की थी, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। इस फैसले के बाद आसाराम के समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई है, वहीं अब वे उपचार के दौरान जेल से बाहर रह सकेंगे।

