Asaram Bail: गांधीनगर: गुजरात हाई कोर्ट ने शुक्रवार को 2013 के रेप मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम को बड़ी राहत दी। जस्टिस इलेश वोरा और संदीप भट्ट की खंडपीठ ने उनकी अस्थायी जमानत को 7 जुलाई तक बढ़ाने का आदेश दिया। यह जमानत 28 मार्च को दी गई थी, जिसकी अवधि 30 जून को समाप्त होने वाली थी।
आसाराम (86) के वकील ने स्वास्थ्य आधार पर जमानत अवधि बढ़ाने की मांग की, ताकि याचिका के लिए आवश्यक दस्तावेज जमा किए जा सकें। वकील ने दावा किया कि जोधपुर हाई कोर्ट से आदेश प्राप्त करने में 10 दिन की देरी हुई, जिसके कारण आसाराम को 7 अप्रैल को रिहा किया गया। उन्होंने कोर्ट से दो दिन का अतिरिक्त समय मांगा, ताकि दस्तावेज रिकॉर्ड पर प्रस्तुत किए जा सकें और प्रतिवादी उन्हें सत्यापित कर सकें।
कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, “मामले के तथ्यों और नालसा से प्रमाण पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए, हम अस्थायी जमानत को 7 जुलाई तक बढ़ाते हैं।” अगली सुनवाई 2 जुलाई को होगी।
गौरतलब है कि जनवरी 2023 में गांधीनगर की अदालत ने आसाराम को सूरत की एक महिला अनुयायी के साथ 2001 से 2006 के बीच बलात्कार के मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई थी। इसके अलावा, वे राजस्थान में एक नाबालिग के यौन शोषण के मामले में भी आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं।

