आसाराम बापू के बेटे नारायण साईं को अदालत ने उम्रकैद की दी सजा
बलात्कारी आसाराम बापू के रेपिस्ट बेटे नारायण साईं को अदालत ने उम्रकैद की सजा दी है। इसके साथ ही नगद 3 लाख रूपए का जुर्माना भी लगाया गया है। सूरत की सेशंस कोर्ट ने शुक्रवार यानी 26 अप्रैल को सूरत की रहने वाली दो बहनों के साथ बलात्कार के आरोप में नारायण साईं को दोषी करार दिया था. इस मामले में अदालत ने दोषी को सजा सुनाने के लिए 30 अप्रैल का दिन तय किया था।
नारायण साईं की सजा के ऐलान को लेकर सूरत पुलिस ने कोर्ट के आस-पास सुरक्षा के मद्देनजर किलेबंदी कर दी थी. यहां नारायन साईं के समर्थकों के पहुंचने कि आशंका के चलते यह कदम उठाया गया था. कोर्ट में खासी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है.
पुलिस ने पीड़ित बहनों के बयान और मौके से मिले सबूतों के आधार पर नारायण साईं और आसाराम के खिलाफ केस दर्ज किया था. नारायण साईं और आसाराम के खिलाफ रेप का ये केस करीब 11 साल पुराना है. पीड़िता छोटी बहन ने अपने बयान में नारायण साईं के खिलाफ ठोस सबूत देते हुए हर लोकेशन की पहचान की है. जबकि बड़ी बहन ने आसाराम के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था. आसाराम के खिलाफ फिलहाल गांधीनगर के कोर्ट में मामला चल रहा है।