छत्तीसगढ़

CG: करणी कृपा प्लांट दुर्घटना मामलें में कलेक्टर ने प्लांट को भेजा नोटिस



Mahasamund. महासमुंद। जिले के मेसर्स करणी कृपा पावर प्लांट में 8 सितंबर 2024 को हुई दुर्घटना, जिसमें दो लोगों की मौत हो गई थी. हादसे के बाद कलेक्टर ने प्लांट प्रबंधन को कारण बताओ नोटिस जारी किया है. इस घटना के संबंध में प्रबंधक द्वारा जिला मजिस्ट्रेट, उपखंडीय अधिकारी और निकटतम थाने को समय पर सूचना न देने के कारण यह नोटिस जारी किया गया है. श्रम विभाग के श्रम अधिकारी और औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा अधिकारी द्वारा दुर्घटना स्थल का निरीक्षण कर उसे सील कर दिया गया है. प्रबंधन से तीन दिनों के भीतर इस नोटिस का जवाब मांगा गया है।
कारखाना प्रबंधन को कलेक्टर की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि पावर प्लांट में 8 सितंबर को हुई दुर्घटना में तीन मजदूर गंभीर रूप से घायल हुए थे. इलाज के दौरान 12 सितंबर को भारत वर्मा और 14 सितंबर को खिलेश्वर साहू की मृत्यु हो गई. छत्तीसगढ़ कारखाना नियमावली, 1962 के नियम 108(2) के अनुसार, ऐसी घटना की सूचना तुरंत जिला प्रशासन और पुलिस को दी जानी चाहिए थी, लेकिन प्रबंधन ने ऐसा नहीं किया. यह जानकारी जिला प्रशासन को 22 सितंबर को सोशल मीडिया और समाचार पत्रों के माध्यम से प्राप्त हुई, जिसके बाद कलेक्टर ने यह कड़ा कदम उठाया. प्रशासन ने प्लांट प्रबंधन से तीन दिनों में स्पष्टीकरण मांगा है और चेतावनी दी है कि उचित उत्तर न मिलने पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

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