छग में एक ही बार बनेगा गुमाश्ता, नवीनीकरण का नियम अब से खत्म
अब प्रदेशभर में गुमास्ता लाइसेंस लाइफ टाइम के लिए बनेगा। छत्तीसगढ़ की सरकार ने यह फैसला लिया है। अब हर साल नवीनीकरण कराने का झंझट नही होगा। इस संबंध में राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है। इस अधिसूचना के बाद सभी निकायों को नई व्यवस्था को लागू करने आदेश भी जारी हो गया। आदेश में कहा गया है कि गुमास्ता लाइसेंस बार-बार नहीं बनाने पड़ेंगे। हालांकि दुकानों के लिए ट्रेड लाइसेंस का रिनुवल हर साल कराना होगा। भिलाई निगम के प्रस्ताव पर सरकार ने एक बार ही गुमास्ता बनाने के लिए फैसला किया है।
प्रदेशभर में छह लाख से अधिक व्यापारी :
जिले सहित पूरे प्रदेश में 6 लाख से अधिक छोटे-बड़े व्यापार संचालित होते हैं। अकेले दुर्ग शहर में करीब 17067 गुमास्ता लाइसेंस जारी किए गए हैं। भिलाई में भी 15 हजार से ज्यादा लाइसेंस बांटे गए हैं। जिले में अन्य निकायों व पंचायतों में करीब 56 हजार गुमाश्ता लाइसेंस जारी हैं। अब सिर्फ ट्रेड लाइसेंस का ही रिनुवल किया जाएगा।
बता दें कि व्यापार या दुकान संचालित करने के लिए स्थानीय प्रशासन या फिर श्रम विभाग से उनका गुमास्ता लाइसेंस जरूरी है। एक बार में 5 साल के लिए गुमास्ता लाइसेंस अब तक जारी होता रहा है। नगर निगम भिलाई के अनुज्ञापन अधिकारी जावेद अली ने बताया कि सरकार के आदेश के बाद नई गाइडलाइन लागू कर दी गई है।
गुमास्ता लाइसेंस की दर 153 रुपए से लेकर 253 रुपए और 301 रुपए तक निर्धारित है। अलग-अलग स्थल और दुकान के हिसाब से दर लगाया जाता है। जावेद ने बताया कि गुमास्ता लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जाता है। च्वाइस सेंटर के माध्यम से आवेदन नगर निगम में आता है, जहां से मंजूरी मिलती है। अनुज्ञापन अधिकारी जावेद ने बताया कि नई व्यवस्था का प्रचार कर रहे हैं।