रायपुर। CG Breaking : बहुचर्चित शराब घोटाले मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल (Chaitanya Baghel) को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। ईडी और ईओडब्ल्यू से जुड़े मामलों में सुनवाई के बाद अदालत ने उनकी जमानत याचिका मंजूर कर ली है। इसके साथ ही करीब 168 दिनों बाद चैतन्य बघेल की जेल से रिहाई का रास्ता साफ हो गया है।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने चैतन्य बघेल को 18 जुलाई को उनके जन्मदिन के दिन भिलाई स्थित निवास से गिरफ्तार किया था। यह कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत की गई थी। मामला छत्तीसगढ़ के कथित शराब घोटाले से जुड़ा है।

ईडी ने यह जांच एसीबी/ईओडब्ल्यू रायपुर द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर शुरू की थी, जिसमें आईपीसी की विभिन्न धाराओं और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 का उल्लेख है। जांच एजेंसियों का दावा है कि इस घोटाले से राज्य सरकार को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है।
प्रारंभिक जांच में एजेंसियों ने आरोप लगाया है कि शराब घोटाले के जरिए करीब 2,500 करोड़ रुपये की अवैध कमाई की गई, जो घोटाले से जुड़े लोगों तक पहुंचाई गई। हालांकि इस मामले में अंतिम फैसला अदालत में सुनवाई के बाद ही होगा।


