सरस्वती नगर थाने में एफआईआर के लिए आनाकानी, कुछ थानों में जल्दबाजी
पूर्व पदाधिकारियों ने पुलिस को भ्रामक जानकारी देकर एफआईआर कराने का लगाया आरोप
गृहमंत्री, डीजीपी, एसएसपी को सीएनआई ने शिकायत कर लोक सेवक को गुमराह करने, आपराधिक षडय़ंत्र रचने के लिए दण्डित करने की मांग की
रायपुर । पिछले दिनों सरस्वती नगर थाना क्षेत्र में एक किरायेदार नितिन कृष्णानी की दुकान पर ज़बरदस्ती कब्ज़ा करने का मामला सामने आया था। पीडि़त का आरोप है कि एक भू-माफिया ने रविवार रात दुकान की पीछे की दीवार तोडक़र अंदर घुसपैठ की और शटर को वेल्ड करवा दिया। यह घटना सरस्वती नगर थाने से महज कुछ कदम की दूरी पर हुई। नितिन कृष्णानी ने सरस्वती नगर थाने में जाकर एफआईआर दर्ज कराने की मांग की, जहां सिंधी समाज के वरिष्ठ सदस्य और पूर्व विधायक श्रीचंद सुंदरानी भी पहुंचे थे लेकिन एफआईआर नहीं हुई।
वहीं दूसरी ओर कुछ लोगों ने एकराय एवं संगठित होकर, अपराधिक षडय़ंत्र कर, दुर्भावनावश द्वेषपूर्ण झूठी एवं भ्रामक जानकारी प्रदान कर लोक सेवक के समक्ष झूठा शिकायत पत्र देकर एफ. आई. आर. दर्ज कराया है। भारतीय न्याय संहिता क्चहृस् के अंर्तगत लोक सेवक को गुमराह करने, तथा आपराधिक षडय़ंत्र रचने के लिए दण्डित किया जाए। डायोसिस ऑफ छत्तीसगढ़ के पदधिकारियों ने संबधित एफआईआर को अन्यायपूर्ण बताते हुए इसे निरस्त करने की मांग की है।
नितिन लॉरेन्स (39) सचिव डायोसिस ऑफ छत्तीसगढ़ एवं उपाध्यक्ष छत्तीसगढ़ डयोसिस बोर्ड ऑफ एजुकेशन (ष्ट.ष्ठ.क्च.श्व.) ने बताया कि राजभवन गेट नं. 01 के सामने रायपुर छ.ग. का निर्वाचित पदाधिकारी हूँ। विगत दिनों उपरोक्त वर्णित व्यक्तियों आरोपी क्रमांक 01 से 05 द्वारा एकराय एवं संगठित होकर, लोक सेवक को गलत, झूठी एवं भ्रामक जानकारी प्रदान कर शिकायत दर्ज कराई थी जिस सिविल सी.एस.पी. के लाइन्स निर्देशन क्रमांक आदेश रीडर/सीएसपी/सिला/शिपु/ 77,77ए/2024 दिनांक जुलाई 2024 पर एफ.आई.आर. क्रमांक 0281/ 25 दिनांक 19 जून 2025 को थाना सिविल लाइन्स रायपुर जिला रायपुर छ.ग. में मेरे एवं अन्य के विरूद्ध दर्ज किया गया है, जो कि दुर्भावनापूर्ण, द्वेषपूर्ण एवं बनावटी है।
इस संबंध में उन्होने यह भी बताया कि- डायोसिस ऑफ छत्तीसगढ़, मदर बॉडी सीनेड नई दिल्ली के अंतर्गत संचालित होती है तथा छ.ग. डायोसिस के अंतर्गत डायोसिस ऑफ छत्तीसगढ़ बोर्ड ऑफ एजुकेशन (ष्ट.ष्ठ.क्च.श्व.) संचालित होती है। मदर बॉडी सी. एन. आई. सीनेड नई दिल्ली द्वारा माह जनवरी 2021 में आयोजित डायोसेसन काउन्सिल को भंग एक डायोसेसन एड-हॉक कार्यकारिणी का गठन दिनांक 10 मार्च 2023 को किया गया था।
यदि किसी डायोसेसन काउंसिल को मदर बाडी द्वारा भंग किया जाता है तो डायोसिस की कार्यकारिणी स्वत: ही अस्तित्वहीन हो जाती है। चूंकि डायोसिस ऑफ छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ डायोसिस बोर्ड ऑफ एजुकेशन (ष्ट.ष्ठ.क्च.श्व.) की मदर बॉडी है। डायोसेसन कांउसिल के भंग होने के कारण छत्तीसगढ़ डायोसिस बोर्ड ऑफ एजुकेशन (ष्ट.ष्ठ.क्च.श्व.) के पूर्व पदाधिकारियों एवं सदस्यों द्वारा दिनांक 27 मार्च 2023 से दिनांक 30 मार्च 2023 के मध्य अपना-अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को सौंप दिया जो कि मिनिट्स में भी उल्लेखित है।
उक्त पूर्व पदाधिकारियों के त्यागपत्र देने के कारण अध्यक्ष एवं छतीसगढ़ डायोसिस बोर्ड ऑफ एजुकेशन (ष्ट.ष्ठ.क्च.श्व.) के नये एड-हॉक कार्यकारिणी का गठन किया गया था। उक्त कार्यकारिणी में जिसमें अजय जॉन को कोषाध्यक्ष के पद पर तथा व्ही. नागराजू को सदस्य बनाये गये थे। फिर भी जानबूझकर सी एस पी को गुमराह करते हुए संगठित होकर सुनियोजित ढंग से अपराधिक षडय़ंत्र रचते हुए झूठा प्रकरण दर्ज कराया गया है।
विगत दिनों उपरोक्त वर्णित आरोपीगणों क्रमांक 01 से 05 द्वारा सुनियोजित तरीके से संगठित होकर दिनांक 29 सितम्बर 2022 का रजिस्ट्रार फर्म एण्ड सोसाइटी द्वारा जारी धारा 27 की प्रति को आधार बनाकर सी.एस.पी. सिविल लाइन्स को भ्रामक जानकारी प्रदान कर गुमराह करते हुए संगठित होकर अपराधिक उद्देश्य से यह जानते हुए कि दिनांक 26 जुलाई 2023 छत्तीसगढ़ डायोसिस बोर्ड ऑफ एजुकेशन (ष्ट.ष्ठ.क्च.श्व.) द्वारा रजिस्ट्रार फर्म एण्ड सोसाइटी को नई कार्यकारिणी की जानकारी देने पर रजिस्ट्रार फर्म एण्ड सोसाइटी ने नयी सूची में पदाधिकारियों एवं सदस्यों के नाम को धारा 27 की सूची में अंकित किया है। उक्त तत्थ्यों की जानकारी अजय जॉन एवं व्ही. नागराजू एवं सभी सहयोगी आरोपीगणों क्रमश: 01 से 05 को भी भली-भांति थी। क्योंकि उस समय छत्तीसगढ़ डायोसिस बोर्ड ऑफ एजुकेशन (ष्ट.ष्ठ.क्च.श्व.) में आरोपीगण अजय जॉन कोषाध्यक्ष एवं व्ही. नागराजू सदस्य के तौर पर धारा 27 में सूचीबद्ध थे। फिर भी लोक सेवक को सुनियोजित तरीके से संगठित होकर भ्रामक एवं झूठी जानकारी दिया जाकर अपराध पंजीबद्ध कराया गया है ।
वहीं 13 जून 2024 को मेरे द्वारा रजिस्ट्रार फर्म एवं सोसाइटी के संसूचना आदेश के परिपालन में एक आपराधिक प्रकरण क 0333/24 थाना सिविल लाइन्स रायपुर छ.ग. में छत्तीसगढ़ डायोसिस बोर्ड ऑफ एजुकेशन के विधिवत एवं जिम्मेदार पदाधिकारी होने के नाते दर्ज कराया गया था । उक्त प्रकरण में थाना प्रभारी सिविल लाइन्स रायपुर छ.ग. के पत्र क्रंथाना/सिला/राय/अप./236/24/ दिनांक 23 जून 2024 द्वारा रजिस्ट्रार फर्म एवं सोसाइटी रायपुर से विवेचना के दौरान पत्र की कंडिका 07 में यह जानकारी मांगी गयी थी कि क्या नितिन लॉरेन्स एवं जयदीप रॉबिन्सन छत्तीसगढ़ डायोसिस बोर्ड ऑफ एजुकेशन (ष्ट.ष्ठ.क्च.श्व.) पंजीयन क्रमांक 2937 में पदस्थ है? जिसके संबंध में रजिस्ट्रार फर्म एवं सोसाइटी द्वारा थाना प्रभारी थाना सिविल लाइन्स रायपुर छ.ग. को पत्र क्रमांक/शिका/1661/840/24/दिनांकित 24 जुलाई 2024 में कंडिकावार जवाब प्रस्तुत कर पृष्ठ क्रमांक 03 के कंडिका 07 में स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया है कि दिनांक 20 जुलाई 2023 एवं 19 जुलाई 2024 को प्रस्तुत धारा 27 की जानकारी के अनुसार वर्तमान कार्यकारिणी की सूची में नितिन लॉरेन्स का नाम उपाध्यक्ष एवं जयदीप रॉबिन्सन का नाम सचिव के पद पर अंकित है। तथा रजिस्ट्रार फर्म एवं सोसाइटी के द्वारा अपने पत्र कुं1661/840/24 के द्वारा दिनांक 24 जुलाई 2024 29 जुलाई 2014 से 20 जुलाई 2027 तक धारा 27 की सूची को भी उल्लेखित किया है।

