रायपुर । छोटे फुटकर व्यापारियों को दुकान चलाने के लिए जो गुमाश्ता लाइसेंस मिलता था अब वो समाप्त होकर नया ट्रेड लाइसेंस में बदल गया जो अब श्रम विभाग बनाकर देगा। इस नए ट्रेड लाइसेंस में जो नियम कायदे है वो हलाकान करने वाला है। राज्य बनने के बाद पहली बार गुमाश्ता और ट्रेड लाइसेंस लेने के लिए व्यापारियों के साथ ही आम लोगों को कई तरह की परेशानी सामने खड़ी हो गई है।
सबसे ज्यादा वे कारोबारी परेशान हो रहे है जिनके यहां एक या दो लोग काम करते है रायपुर समेत पूरे प्रदेश में कारोबार करने के लिए या कहीं भी दुकान खोलने पर गुमाश्ता की जगह अब श्रम पहचान संख्या की जरूरत होगी। इसे श्रम विभाग जारी करेगा। दुकान और स्थापना अधिनियम 2017 लागी होने के बाद गुमाश्ता शब्द खत्म हो गया है। साथ ही दुकान का पंजीयन नगर निगम की जगह अब श्रम विभाग करेगा। नए कानून के तहत 10 या उससे ज्यादा संख्या में कर्मचारी होने पर ही श्रम विभाग श्रमिक पंजायन संख्या जारी करेगा।थ इस वजह से 10 या उससे अधिक वाले कारोबारियों के लिए असमंजस की स्थिति खड़ी हो गई है। एैसे में बिना श्रमिक पंजायन संख्या के वे न तो बैंकों में करंट एकाउंट खोल पा रहे है और न ही बैंक वाले उन्हें लोन दे रहे है। नया जीएसटी नंबर भी उन्हें नहीं मिल रहा है।
0 परेशानी का समाधान करेंगे
पुराना एक्ट खत्म होने के बाद नया अधिनियम लागू किया गया है। अब श्रम विभाग श्रमिक पहचान संख्या जारी करेगा. 10 या उससे अधिक कर्मचारी संख्या वालों को पंजीयन कराना है। कम कर्मचारी वाली दुकानें व स्थापना पर वह लागू नहीं होगा। क्या दिक्कतें आ रही है इसकी जानकारी मंगवाया है। – हिमशिखर गुप्ता, आयुक्त छत्तीसगढ़ शासन

