Raipur. रायपुर। राजधानी में एक और मामला सामने आया है जहां पर टीटोस क्लब डीडीनगर थाने क्षेत्र में हितेश पटेल नाम दुर्ग निवासी ने ठेका कारोबारी के काले कारनामे सामने आए हैं. बड़े ठेकेदार रसूखदार होने के साथ बड़ी प्रशासनिक पहुंच की धौंस दिखाकर रायपुर की एक युवती के साथ छेड़खानी करना महंगा पड़ गया. इस घटना का विरोध करने वाले ज्योति के दोस्त को भी जान से मारने की धमकी दिया. खुद को डॉन बताने वाले हितेश पटेल ने पहले भी भिलाई सेक्टर में गोली चलाई। फिर रायपुर क्वींस क्लब में फायरिंग किया.
मामले
को दबाने बड़े-बड़े रसूखदार लोग लगे हुए थे।परंतु रायपुर में बैठे पुलिस विभाग के उच्च अधिकारियों को जब इसकी जानकारी हुई तब जाकर इस मामले में एफआईआर दर्ज हुआ. छत्तीसगढ़ में विष्णु सुशासन की सरकार में अपराधिक उपद्रवी लोगों पर नकेल कई जा रही है. वही पर युवती ने डीडी नगर थाने में शिकायत दर्ज कराई है और विशेष थाना क्षेत्र कालीबाड़ी रायपुर में भी शिकायत करी है फिलहाल अपराध दर्ज कर पुलिस अभी आगे की कार्यवाही कर रही है। वहीं पूर्व में हितेश पटेल के नाम से राजातालाब नूरानी चौक निवासी आफताब कुरैशी की शिकायत पर तेलीबांधा पुलिस ने हितेश पटेल के खिलाफ अलग से कत्ल की कोशिश करने पर धारा 307 के तहत जुर्म दर्ज करवाया था।
आफताब के मुताबिक खाने का पार्सल लेने के लिए वह क्लब गया था। इतने में अभिजीत कौर निरंकारी नाम की युवती बाहर आई। वह नशे में लग रही थी, उसने हमारी कार को लात मारी और विवाद किया। इतने में अधेड़ हितेश पटेल वहां पहुंचा और गोली चला दी। पुलिस के मुताबिक रविवार की रात क्वींस क्लब में बर्थडे पार्टी का आयोजन किया गया था. इसके लिए एमजी रोड निवासी अमित धवल और मीनल ने कमरा नंबर 206 बुक कराया था। पार्टी में दुर्ग-भिलाई से अभिजीत कौर निरंकारी, टिंवकल सिंह, राजवीर सिंह आदि सहित
हितेश भाई
पटेल भी शामिल थे।देर रात होटल में रायपुर के भी कुछ युवक पहुंचे थे और कई लोग नशे में धुत थे। इस दौरान एक युवती से छेड़छाड़ के बाद दोनों पक्षों में गाली-गलौज होने लगी. लड़ते-झगड़ते युवक-युवतियां होटल के पोर्च में पहुंच गए. लड़ाई में युवक भारी पड़ गए. यह देखकर हितेश ने अपनी लाइसेंसी पिस्टल से फायरिंग कर दी. फायरिंग के बाद रायपुर के युवक भाग निकले। असिस्टेंट मैनेजर करन सोनवानी सहित बर्थडे पार्टी में शामिल होने वाले अभिजीत कौर निरंकारी, ट्विकंल सिंह, अमित धवल, मीनल, राजवीर सिंह, हितेश भाई पटेल के खिलाफ महामारी एक्ट की धारा 188, 269 और 270 के तहत जुर्म दर्ज किया गया था।