बालोद। जिले में एक नाबालिग पीड़िता के साथ दुष्कर्म और जान से मारने की धमकी का गंभीर मामला सामने आया है। अदालत में पेश अभियोजन के अनुसार, आरोपी उत्तम कुमार हल्का और प्रमेलन हल्का पर भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 376(2)(ङ) और 506 के तहत आरोप लगाए गए हैं। आरोपियों को कोर्ट ने 10 – 10 साल की सजा सुनाई है। अतिरिक्त सत्र न्यायधीश (FTC) बालोद के पीठाधीन न्यायधीश ताजुद्दीन आसिफ ने गंभीरता से मामलें को सुनने के बाद आरोपियों के खिलाफ फैसला सुनाया है।
अभियोजन के अनुसार, 21 अक्टूबर 2021 से 2 नवंबर 2021 के बीच थाना देवरी, जिला बालोद के विभिन्न स्थानों पर आरोपी उत्तम कुमार हल्का ने पीड़िता के साथ एक से अधिक बार बलात्कार किया। आरोपी ने पीड़िता को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक भय का वातावरण भी बनाया। इसी तरह 23 अक्टूबर 2021 से 4 नवंबर 2021 के बीच आरोपी प्रमेलन हल्का ने भी शासकीय प्राथमिक शाला महाराजपुर के बाथरूम और अन्य स्थानों पर पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया। संवेदनशील मामले में संहिता की धारा 228A और
संरक्षण
अधिनियम 2012 की धारा 23 के तहत पीड़िता की पहचान उजागर न करने के निर्देश का पालन किया गया है। इसी कारण अभियोजन ने पीड़िता और उसके परिजनों को गवाह के रूप में क्रमांकित कर नाम के बजाय संबंध से संबोधित किया है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, 21 अप्रैल 2022 को पीड़िता ने थाना गुंडरदेही में उपस्थित होकर लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया कि 21 अक्टूबर 2021 को शाम 7 बजे वह अपने छोटे बहन-भाई के साथ मोहल्ला महाराजपुर छोड़कर घर लौट रही थी, तभी आरोपी उत्तम हल्का ने अकेला पाकर उसे अपने बड़े पापा के मकान में ले जाकर दुष्कर्म किया और जान से मारने की धमकी दी। मामले में सभी तथ्यों को अदालत ने स्वीकार करते हुए सुनवाई आगे बढ़ाई है। फिलहाल, दोनों आरोपियों के खिलाफ न्यायिक प्रक्रिया जारी है और दोष सिद्ध होने पर कठोर सजा की संभावना है।

