कोरबा. छत्तीसगढ़ में ड्राइवरों की हड़ताल से व्यवस्था पूरी तरह ठप हो गई है. पुलिस अधीक्षक जितेन्द्र शुक्ला ने ट्रांसपोर्ट नगर बस स्टैंड में बस ट्रांसपोर्टरों व चालकों की बैठक ली और नए कानून के बारे में जानकारी दी.
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पुलिस अधीक्षक ने चालकों में भ्रम की स्थिति को दूर किया. नए काूनन के बारे में बताकर सभी को जागरूक भी किया. एसपी ने बताया आगामी नये कानून में धारा 106(2) के तहत अगर कोई व्यक्ति के उतावलेपन व उपेक्षापूर्ण कार्य से किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए और वह पुलिस या मजिस्ट्रेट को सूचना न दें तो 10 वर्ष की सजा का प्रावधान है,
लेकिन जो चालक एक्सीडेंट के बाद पुलिस में सूचना देते हैं तो उनके ऊपर ये धारा लागू ही नहीं होगी.