गिरिश गुप्ता, गरियाबंद: मामले का विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी की बेटी सुकरी बाई का करीब 10-12 साल पहले केशबो मरकाम के साथ शादी किया था।
केशबो मरकाम के द्वारा अपने पत्नि सुकरी बाई के उपर चरित्र शंका कर लगातार गाली गुप्तार कर मार पीट करते आ रहा था। दिनांक 01.01.2024 के रात्रि करीब 08.30 बजे सुकरीबाई को केशबो मरकाम रात में गाली गुप्तार कर रहा था केशबो ने अपनी पत्नी सुकरी बाई को तुम्हारा पेट में जो बच्चा है, वह मेरा नहीं है तु मेरे घर से निकल जा नहीं तो जान से मार दूंगा बोल रहा था
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तभी सुकरी बाई मैं नहीं जाउंगी बोली तो केशबो मरकाम के द्वारा हत्या करने के नियत से आक्रोश में आकर घर में रखे धारदार हथियार से सुकरी बाई के सिर में प्राणघातक हमला किया साथ ही शरीर में अन्य जगहों पर मारपीट किया है। केशबो मरकाम के द्वारा सुकरीबाई को हत्या करने के नियत से प्राणघातक हमला कर सिर दाहिना हाथ,
बायें पैर व पीठ में चोट पहुंचाया है। प्रार्थी के रिपोर्ट एवं प्रथम दृष्टिया संज्ञेय अपराध का पाए जाने से आरोपी के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण के आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। संपूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी मैनपुर एवं अन्य अधिकारी कर्मचारियों का भूमिका सराहनी रहा।