विकसित भारत जी-राम जी अधिनियम की अधिसूचना जारी कर दी गई है
VB-G Ram Ji: नई दिल्ली/भोपाल। केंद्र सरकार ने विकसित भारत–गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) यानी वीबी–जी राम जी विधेयक के क्रियान्वयन की अधिसूचना जारी कर दी है, जिसे 1 जुलाई 2026 से पूरे देश में लागू किया जाएगा।
शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में मीडिया से चर्चा के दौरान बताया कि विकसित भारत जी-राम जी अधिनियम की अधिसूचना जारी कर दी गई है और 1 जुलाई से ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार चाहने वाले मजदूरों को अब साल में 100 नहीं, 125 दिन का रोजगार दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि बीच के समय में मनरेगा के सारे प्रावधान लागू रहेंगे और अधूरे काम 1 जुलाई के पहले तक मनरेगा के अंतर्गत ही पूरे किए जाएंगे।
शिवराज सिंह ने बताया कि राज्यों से व्यापक स्तर पर सलाह-मशविरा कर नियम बनाने की प्रक्रिया जारी है। ट्रांजिशन पीरियड में कोई भी मजदूर रोजगार से वंचित न हो, इसकी संपूर्ण व्यवस्था कर दी गई है। योजना के तहत रोजगार देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार ने अपने बजट में 95,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का प्रावधान किया है।
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि यह कानून ग्रामीण गरीब, श्रमिक परिवारों, महिलाओं, स्वयं सहायता समूहों और किसानों के जीवन में नई आशा, अधिक आय सुरक्षा और गांवों में बड़े पैमाने पर टिकाऊ विकास कार्यों का मार्ग खोलेगा।

