Raigarh. रायगढ़। घरघोड़ा थाना क्षेत्र के बरपाली गांव में हुए सनसनीखेज हत्या कांड का पुलिस ने महज़ दो दिनों में पर्दाफाश कर दिया है। मृतक युवक बलराम सारथी (28 वर्ष) की हत्या उसके अपने ससुर ने गांव के युवक और एक अपचारी बालक के साथ मिलकर की थी। घरघोड़ा पुलिस ने मामले की गुत्थी सुलझाते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के पास से हत्या में प्रयुक्त धारदार टांगी और बांस का डंडा भी जब्त किया गया है।
विवादों से उपजा खूनखराबा
जानकारी के अनुसार, मृतक बलराम सारथी निवासी गाला पत्थलगांव का अपनी पत्नी हेमलता सारथी से लंबे समय से विवाद चल रहा था। इसी वजह से परिजन हेमलता को उसके बच्चों सहित मायके बरपाली ले आए थे। इसी बीच बलराम भी 21 सितंबर को पत्नी और बच्चों से मिलने ससुराल पहुंच गया। बताया जाता है कि रिश्तों में चल रहे तनाव के कारण वहां लगातार विवाद की स्थिति बनी रहती थी। 24 सितंबर को गांव में सनसनी फैल गई जब बरपाली निवासी पंचराम राठिया के घर की परछी में बलराम का शव लहूलुहान हालत में पड़ा मिला। उसके सिर और चेहरे पर धारदार हथियार से गंभीर चोट के निशान थे। प्रथम दृष्टया यह स्पष्ट हो गया कि उसकी बेरहमी से हत्या की गई है।
पुलिस की सक्रियता और जांच
घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल ने तत्काल टीम गठित कर एसडीओपी धरमजयगढ़ सिद्धांत तिवारी और थाना प्रभारी तमनार कमला पुसाम ठाकुर के नेतृत्व में जांच शुरू करवाई। फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वॉड को भी मौके पर बुलाया गया। गवाहों के बयान और वैज्ञानिक जांच से संदेह का दायरा मृतक के ससुर रामस्वरूप सारथी पर केंद्रित हुआ।
रंजिश में रची हत्या की साजिश
पुलिस ने जब रामस्वरूप सारथी को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने पूरी वारदात स्वीकार कर ली। उसने बताया कि दामाद बलराम अपनी बेटी हेमलता से आए दिन विवाद और मारपीट करता था। इससे परेशान होकर उसने उसे रास्ते से हटाने की योजना बनाई। इस साजिश में उसने गांव के युवक देवनंदन राठिया (21 वर्ष) और एक अपचारी बालक को शामिल किया। तीनों आरोपियों ने मिलकर बलराम को 24 सितंबर की रात घर बुलाया। इसके बाद टांगी और डंडे से उस पर हमला कर उसकी हत्या कर दी। वारदात के बाद आरोपियों ने खून के धब्बे मिटाने और साक्ष्य छिपाने की भी कोशिश की।
हत्या के हथियार बरामद
पुलिस ने आरोपियों के मेमोरेंडम पर हत्या में प्रयुक्त धारदार टांगी और बांस का डंडा बरामद किया। इसके साथ ही घटना से जुड़े अन्य साक्ष्य भी जब्त किए गए हैं।
गिरफ्तार आरोपी और कार्रवाई
रामस्वरूप सारथी पिता स्व. मदन सारथी, उम्र 56 वर्ष
देवनंदन राठिया पिता पंचराम राठिया, उम्र 21 वर्ष
विधि के साथ संघर्षरत बालक (नाबालिग)
रामस्वरूप सारथी और देवनंदन राठिया को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है, जबकि नाबालिग आरोपी को बाल न्याय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया। आरोपियों के खिलाफ धारा 49, 238, 3(5) बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया गया है।
पुलिस टीम की सराहनीय भूमिका
एसडीओपी धरमजयगढ़ सिद्धांत तिवारी के सुपरविजन में मामले का खुलासा किया गया। हत्या कांड की गुत्थी सुलझाने में उप निरीक्षक खेमराज पटेल, प्रधान आरक्षक पारसमणी बेहरा, आरक्षक हरीश पटेल, उधो पटेल और प्रहलाद भगत की अहम भूमिका रही।