पेंड्रारोड: गौरेला के SBI बैंक के पास 26 जून 2024 को भरे बाजार में दिनदहाड़े युवती रंजना यादव की चाकू मारकर निर्मम हत्या के मामले में लोहारी निवासी आरोपी दुर्गेश प्रजापति को द्वितीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायालय, पेंड्रारोड ने दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही ₹1,000 का अर्थदंड, साक्ष्य छुपाने के अपराध में 3 वर्ष का सश्रम कारावास और ₹500 का अतिरिक्त अर्थदंड भी लगाया गया है।
घटना के दिन आरोपी दुर्गेश प्रजापति ने रंजना यादव पर चाकू से 10 से अधिक बार हमला कर उसकी हत्या कर दी थी। हत्या के बाद वह मौके से फरार हो गया था, लेकिन पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए चिचगोहना पुल के पास नाकाबंदी कर उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से हत्या में प्रयुक्त चाकू और मोटरसाइकिल भी बरामद की थी।
मामले की जांच निरीक्षक शनिप रात्रे और उप निरीक्षक रामनिवास राठौर ने की। जिला पुलिस ने प्रकरण की सतत निगरानी की और ठोस साक्ष्य जुटाकर समय पर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। अतिरिक्त लोक अभियोजक कौशल सिंह ने प्रभावी पैरवी कर अभियोजन पक्ष को मजबूत किया।
न्यायालय ने साक्ष्यों और अभियोजन की दलीलों के आधार पर आरोपी को कठोर सजा सुनाई, जिसे स्थानीय समुदाय ने न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है।