बिलापुर। Chhattisgarh : छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले में पकड़े गए चार्टर्ड अकाउंटेंट संजय मिश्रा को बिलासपुर हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने उनकी जमानत याचिका को मंजूर कर लिया है। मामले की सुनवाई जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा की अदालत में हुई।
फर्जी कंपनी बनाकर लेनदेन में हेराफेरी का था आरोप

संजय मिश्रा को आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा (EOW) ने करीब दो महीने पहले गिरफ्तार किया था। उन पर आरोप है कि उन्होंने FL-10 लाइसेंस के नाम पर फर्जी नेक्स्ट जेन पावर कंपनी बनाकर शराब घोटाले से जुड़े लेनदेन में भारी हेराफेरी की।
दो महीने पहले EOW ने किया था गिरफ्तार
EOW का दावा था कि इस फर्जी कंपनी के माध्यम से करोड़ों की रकम इधर-उधर की गई और शराब कारोबार से जुड़े भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए दस्तावेजों में हेरफेर की गई।
सीए संजय मिश्रा की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव श्रीवास्तव और गगन तिवारी ने पैरवी की। उन्होंने कोर्ट के समक्ष तर्क रखा कि संजय मिश्रा का सीधा संबंध घोटाले की मुख्य योजना से नहीं है और उन्हें गलत तरीके से फंसाया गया है। सभी पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को जमानत देने का आदेश जारी किया।