बिलासपुर। : रायपुर के कुख्यात हिस्ट्रीशीटर और सूदखोर तोमर बंधुओं की अग्रिम जमानत याचिका पर सोमवार को हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की एकलपीठ में सुनवाई हुई। जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा की सिंगल बेंच ने इस मामले में लगी सभी 5 याचिकाओं को एक साथ सुनने का निर्णय लिया और अगले सप्ताह के लिए तारीख बढ़ा दी। साथ ही अदालत ने न्यायालय में हुई बहस को दोनों पक्षों के बीच आदान-प्रदान करने के निर्देश दिए।
याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मनहरण लाल साहू और सतीश चंद्र वर्मा ने पैरवी की। वहीं शासन पक्ष ने कोर्ट को बताया कि याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कई गंभीर अपराध दर्ज हैं। इसी आधार पर न्यायालय ने रायपुर पुलिस अधीक्षक को व्यक्तिगत शपथपत्र पेश करने का आदेश दिया था, जिसे सोमवार को प्रस्तुत किया गया।
सेशन कोर्ट ने की थी उद्घोषणा, हाईकोर्ट में दायर हुई अर्जी
रायपुर की सेशन कोर्ट ने 18 अगस्त तक तोमर भाइयों को सरेंडर करने की उद्घोषणा जारी की थी, लेकिन उससे पहले ही दोनों भाइयों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया। फिलहाल उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई लगातार जारी है।
वीरेंद्र तोमर के खिलाफ पुराने मामले
-
2006: आजाद चौक थाने में चाकू से हमला
-
2010: गुढ़ियारी में मारपीट
-
2013: हत्या का केस
-
2016: पुरानी बस्ती थाने में मारपीट
-
2017: भाठागांव में महिला को जान से मारने की धमकी
-
2019: पुरानी बस्ती में धोखाधड़ी और कूटरचना
-
2019: हलवाई लाइन में ब्लैकमेलिंग
रोहित तोमर के खिलाफ मामले
-
2015: पुरानी बस्ती में अप्राकृतिक कृत्य की शिकायत
-
2016: पुरानी बस्ती में मारपीट
-
2017: भाठागांव में मारपीट और जान से मारने की धमकी
-
2018: भाठागांव में ब्लैकमेलिंग
-
2019: कोतवाली थाने में सूदखोरी और ब्लैकमेलिंग
जून 2025 में दर्ज हुई 7 नई FIR
जून में रोहित तोमर के खिलाफ तेलीबांधा थाने में प्रॉपर्टी डीलर दसमीत चावला ने मारपीट का केस दर्ज कराया। इसके बाद पुरानी बस्ती थाने में उनके खिलाफ 6 और मामले दर्ज हुए।
पुलिस ने दोनों भाइयों की अवैध संपत्ति और संपन्नता पर भी कार्रवाई की है। अब तक 35 लाख रुपये नकद, 70 तोला सोना, 125 ग्राम चांदी और चार लग्जरी गाड़ियां जब्त की गई हैं। साथ ही भाठागांव में 1500 वर्गफीट की अवैध संपत्ति कुर्क कर दी गई और अवैध निर्माण को ढहा दिया गया।


