जबलपुर: ज़िला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट दीपक सक्सेना ने बुधवार को स्कूली छात्रों के परिवहन के लिए ई-रिक्शा के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है।
यह सूचना कलेक्टर जबलपुर के आधिकारिक हैंडल “एक्स” के ज़रिए भी प्रसारित की गई, जिसमें लिखा था, “जबलपुर में ई-रिक्शा में स्कूली बच्चों के परिवहन पर प्रतिबंध। स्कूली बच्चों की सुरक्षा के लिए, जबलपुर के ज़िला मजिस्ट्रेट एवं कलेक्टर दीपक सक्सेना ने छात्रों को स्कूल लाने-ले जाने के लिए ई-रिक्शा के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने का आधिकारिक आदेश जारी किया है।”
यह फ़ैसला उच्च न्यायालय के निर्देशों और समाचार पत्रों व अन्य मीडिया में प्रकाशित जन चिंताओं के बाद लिया गया है। अधिकारियों के अनुसार, ई-रिक्शा अक्सर बच्चों से क्षमता से अधिक भरे होते हैं और उचित सुरक्षा उपायों का पालन नहीं करते हैं। इनमें से कई वाहनों में गति नियंत्रण, बैठने की उचित व्यवस्था का भी अभाव होता है और अक्सर ये बिना अनुमति के चलते हैं, जिससे छात्रों की जान जोखिम में पड़ जाती है।