Bijapur. बीजापुर। बाल श्रम निषेध दिवस अंतर्गत राज्य शासन से प्राप्त निर्देशानुसार 12 जून 2025 को बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर कलेक्टर संबित मिश्रा द्वारा बाल श्रम निषेध दिवस पर “बचपन लौटाये, काम छुड़ाये, पाठशाला में लाये, उज्जवल भविष्य बनाये,” अभियान चलाने के लिये निर्देशित किया गया है। उक्त निर्देश के परिपालन में महिला एवं बाल विकास, श्रम विभाग, पुलिस विभाग की संयुक्त टीम के साथ शहर में प्रचार-प्रसार के लिए भेजा गया। इस पर टीम की अगुवाई जिले के श्रम निरीक्षक सोपान कर्णेवार द्वारा शहर के न्यू बस स्टैंड बीजापुर में बाल श्रम निषेध दिवस का प्रचार-प्रसार किशोर न्याय अधिनियम, श्रम निषेध अधिनियम का पापलेट बांटते हुए दुकान, होटल, ढाबों में जाकर चेक किया गया।
श्रमिकों अथवा नौकरों के रूप में बच्चों को नियोजन तो नहीं किया जा रहा है। साथ ही बाल मजदूरी के खिलाफ जागरूकता फैलाने और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को इस काम से निकालकर कर उन्हें शिक्षा दिलाने की ओर अग्रसर करने को कहा गया अगर 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों, होटल एवं ढाँबो, घरेलू कामगार, ईंट भटटी, खपरैल निर्माण, घर निर्माण कार्य और गैरेज में काम करवाये जाने वाले लोगों पर बाल एवं किशोर श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन, अधिनियम 1986 संशोधित अधिनियम 2016 के अंतर्गत 06 माह से 03 वर्ष तक का कारावास या 20 हजार से 50 हजार तक का जुर्माना या दोनों से दंडित करने का प्रावधान है, यह जानकारी भी प्रचार-प्रसार के दौरान दी गई। श्रम विभाग से आशीष बेलमपाली महिला एवं बाल विकास विभाग से संदीप और राजेश उपस्थित थे।