ठाणे की एक अदालत ने वर्ष 2017 में एक किराना दुकानदार की हत्या करने और उसकी पत्नी की हत्या का प्रयास करने के मामले में दो दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. विशेष न्यायाधीश (मकोका) अमित एम शेटे ने 26 मई को सुनाए गए आदेश में दोनों आरोपियों को मकोका के तहत आरोपों से बरी कर दिया, लेकिन भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या), 307 (हत्या का प्रयास), 460 (घर में सेंधमारी) और 34 (साझा मंशा से किया गया कार्य) के तहत दोषी ठहराया.
Maharashtra: वर्ष 2017 में हुई किराना दुकानदार की हत्या के मामले में दोषियों को उम्र कैद

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